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एम शिवशंकर को डॉलर की तस्करी मामले में मिली जमानत

डॉलर की तस्करी मामले में केरल के निलंबित अधिकारी एम. शिवशंकर को जमानत मिल गई है. बता दें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) न्यायालय ने जमानत अर्जी पर आदेश सुनाया है.

एम शिवशंकर
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Published : Feb 3, 2021, 1:44 PM IST

कोच्चि: केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को डॉलर की तस्करी मामले में जमानत मिल गई है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) न्यायालय ने जमानत अर्जी पर आदेश सुनाया है.

पढ़ें : केरल सोना तस्करी मामले में शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज

बता दें एम शिवशंकर को 3 मामलों में जमानत दी गई है. केरल सोने की तस्करी मामले की जांच के दौरान डॉलर की तस्करी सामने आई थी जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), और सीमा शुल्क विभाग द्वारा जांच की जा रही है.

बता दें केरल सोना तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी एम. शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शिवशंकर इस महीने की 26 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहे थे.न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. अदालत ने ईडी को बुधवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिवशंकर से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी. ईडी ने एम. शिवशंकर को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

कोच्चि: केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर को डॉलर की तस्करी मामले में जमानत मिल गई है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) न्यायालय ने जमानत अर्जी पर आदेश सुनाया है.

पढ़ें : केरल सोना तस्करी मामले में शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज

बता दें एम शिवशंकर को 3 मामलों में जमानत दी गई है. केरल सोने की तस्करी मामले की जांच के दौरान डॉलर की तस्करी सामने आई थी जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), और सीमा शुल्क विभाग द्वारा जांच की जा रही है.

बता दें केरल सोना तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में एर्नाकुलम के प्रधान सत्र न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के निलंबित अधिकारी एम. शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शिवशंकर इस महीने की 26 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहे थे.न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है. अदालत ने ईडी को बुधवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिवशंकर से न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी. ईडी ने एम. शिवशंकर को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

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