एमसीबी: ट्रिपल तलाक मामले में मनेंद्रगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़ की युवती की शादी 9 सितंबर 2022 को रायपुर के मोहम्मद शमीम से हुई थी. शादी के बाद कुछ ही दिन दोनों साथ रहे. शौहर ने अक्टूबर में महिला को मायके पहुंचा दिया. 17 जनवरी 2023 को उसकी त्वचा खुश्क होने की बात कहते हुए फोन पर ही तलाक दे दिया. इस पर पीड़िता ने मनेंद्रगढ़ थाने में शिकायत की थी.
शादी से पहले ही शमीम को दी गई थी जानकारी: मामले में पीड़िता ने 2 फरवरी 2023 को सिटी कोतवाली थाना मनेंद्रगढ़ में लिखित शिकायत की. उसके मुताबिक "निकाह होने से पहले ही मोहम्मद शमीम को बताया गया था कि स्किन हमेशा खुश्क रहती है. जानकारी होने के बाद भी शमीम ने तलाक दे दिया." मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शमीम निवासी आरडीए कालोनी रायपुर, हाल मुकाम वार्ड नंबर-20 मनेन्द्रगढ़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.
चिरमिरी में तीन तलाक का मामला, पुलिस ने दर्ज की शिकायत
फोन पर कहा मैं दूसरा निकाह करूंगा: 17 जनवरी को आरोपी शमीम ने पीड़िता को फोन किया. फोन पर ही तीन बार 'तलाक-तलाक-तलाक' बोल कर तीन तलाक दे दिया. कहा "तुम्हारी चमड़ी हमेशा खुश्क रहती है. मैं दूसरा निकाह करुंगा." आरोपी की इस हरकत से पीड़िता सदमें में आ गई, क्योंकि उसके घरवालों की ओर से शमीम को पहले ही सब कुछ बता दिया गया था.
आरोपी को पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार: पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई थी. जांच पड़ताल में सहयोग न करने पर पुलिस बुधवार को आरोपी मोहम्मद शमीम को आरडीए कालोनी रायपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार करके मनेंद्रगढ़ ले आई. यहां उसे कोर्ट में पेश किया गया.
तीन तलाक पर ये है कानून: पहले बीवी को तीन बार तलाक बोलकर कोई भी शौहर तलाक दे देता था. मगर अब यह गैरकानूनी है. तीन तलाक को लेकर बने नए कानून triple talaq act के मुताबिक एक बार में तीन बार तलाक (बोलकर, फोन पर, व्हाट्सएप पर या किसी अन्य तरीके से) देना गैरकानूनी है. इस तरह तलाक देने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है. बिना वारंट पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी भी कर सकती है.