हैदराबाद: ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की खबर इन दिनों देश विदेश की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं. मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है और सोशल मीडिया पर बवाल भी जमकर कट रहा है. सवाल उठाया जा रहा है कि आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं मिल रही ? क्या सेलिब्रिटी का बेटा होने के कारण उन्हें बेल नहीं मिल रही ? सोशल मीडिया पर एक अन्य ड्रग्स केस का हवाले देकर ऐसे सवाल उठा जा रहे हैं लेकिन देश के कानून के लिए आर्यन खान और एक आम आदमी दोनों बराबर हैं.
सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं सवाल
सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ से लेकर कई यूजर्स आर्यन खान को बेल ना मिलने पर सवाल उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर कॉमेडियन भारती सिंह ड्रग केस की मिसाल दी जा रही है. कमाल आर खान ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने पर ट्वीट किया कि
"आर्यन खान की बेल की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई है, यह तो पूरी तरह से उत्पीड़न करने जैसा लग रहा है. कैसे कोई इंसान 20 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रह सकता है जिसके पास से न तो ड्रग्स मिले और न ही वह इसका सेवन करते पकड़े गए. वहीं, भारती सिंह को उसी दिन बेल दे दी गई थी, जिनके पास से 86 ग्राम ड्रग्स मिले थे. मतलब दो कानून दो अलग-अलग लोगों के लिए"
कॉमेडियन भारती के वकील ने क्या कहा है ?भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के केस की पैरवी करने वाले वकील अयाज खान के मुताबिक उन्होंने कोशिश की खी कि उनके क्लाइंट को एनसीबी की कस्टडी की जगह ज्यूडिशियल कस्टडी यानि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. भारती के पास मिली ड्रग्स की मात्रा आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से मिले ड्रग्स की मात्रा से कहीं अधिक था. अयाज ने बताया कि भारती और हर्ष को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया था. मैंने तुंरत ही जेल कस्टडी के लिए अप्लाई कर दिया था. हालांकि एनसीबी कस्टडी लेना चाहती थी. वह भारती नहीं हर्ष की कस्टडी चाहते थे. ताकि वह हर्ष के जरिए जांच कर सके.मैंने कोशिश की पहले दिन ही उन्हें जेल कस्टडी में भेजा जाए. ताकि वह एनसीबी की कस्टडी से बाहर आ सके. जेल कस्टडी में भेजने से हम उनकी अगले दिन जमानत करवा पाए.
भारती सिंह और उनके पति हर्ष को मिल गई थी जमानत पर आर्यन खान को नहीं अयाज ने बताया कि आप नहीं जानते हैं कि जांच के दौरान कौन सा एंगल सामने आ जाए. कभी-कभी आप सबूत गढ़ सकते हैं, कभी आप सबूत लगा सकते हैं, कभी आप बयानबाजी कर सकते हैं. ट्रायल के बाद ही सही या गलत साबित किया जा सकता है.
भारती सिंह का केसबीते साल 21 नवंबर शनिवार को एनसीबी ने मुंबई में भारती के घर पर छापा मारा था. इस दौरान वहां से गांजा बरामद हुआ था और पूछताछ के दौरान भारती सिंह ने कबूला कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे. भारती सिंह के पास करीब 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था. करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद भारती सिंह और फिर उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया. रविवार को मेडिकल टेस्ट और कोविड टेस्ट के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया. एनसीबी ने हर्ष की रिमांड मांगी लेकिन कोर्ट ने दोनों को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और दो अन्य ड्रग पेडलर्स कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया. इसके बाद भारती और हर्ष की जमानत याचिका कोर्ट पहुंची, जहां 23 नवंबर को दोनों को जमानत मिल गई.
भारती सिंह और उनके पति हर्ष को भी एनसीबी ने किया था गिरफ्तार एनसीबी ने अपने दो अफसरों को किया था सस्पेंडभारती और हर्ष को जमानत मिलने के करीब 10 दिन बाद एनसीबी ने अपने दो अफसरों पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक भारती सिंह, हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में इनका रोल संदेह के घेरे में था. इसके अलावा एनसीबी के वकील के रोल की भी जांच की गई क्योंकि जब इन स्टार्स की जमानत पर सुनवाई होनी थी तब वकील ही पेश नहीं हो पाए और एनसीबी अपना पक्ष नहीं रख पाया. दोनों अफसरों पर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है.
भारती सिंह के घर से मिला था 86 ग्राम गांजा भारती सिंह के घर से करीब 86 ग्राम गांजा मिला था. भारती और हर्ष को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था और अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई थी. क्योंकि जमानत पर सुनवाई के वक्त एनसीबी का कोई भी वकील और अधिकारी कोर्ट में मौजूद नहीं था. ऐसा ही दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के मामले में भी हुआ जिनके पास कुल 1.7 ग्राम हैश बरामद हुआ था. जब करिश्मा ने अग्रिम जमानत अर्जी डाली तो एनसीबी की तरफ से सुनवाई के दौरान कोई भी कोर्ट में नहीं था.
NCB ने आर्यन खान को किया था गिरफ्तार आर्यन खान केस2 अक्टूबर की देर रात को क्रूज से आर्यन खान समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद तैयार मेमो के मुताबिक, छापेमारी के बाद 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 नशे की गोलियां बरामद की गई हैं. इसके साथ ही 1.33 लाख की नकदी जब्त की गई है. हालांकि आर्यन खान के पास से एनसीबी को ड्रग्स नहीं मिला है. NCB ने आर्यन खान पर NDPS एक्ट, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के तहत चार धाराएं लगाई हैं.
धारा 8(सी)- ड्रग्स व दूसरे नशीले पदार्थ के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, उपभोग करने, आयात या निर्यात करने पर लगाई जाती है
धारा 20 (बी)- भांग के इस्तेमाल से संबंधित है.
धारा 27- किसी भी मादक पदार्थ के सेवन से संबंधित है.
धारा 35- आपराधिक मानसिक स्थिति का अनुमान है
भारती और आर्यन खान के मामले में अंतर है
1) भारती का मामला ड्रग्स के सेवन का था जबकि आर्यन खान के मामले में एनसीबी इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने की बात कह रही है. वरिष्ठ वकीलों के मुताबिक दोनों मामलों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती. भारती सिंह का मामला सिर्फ ड्रग्स के सेवन का था, जो बात उन्होंने कबूली भी थी. भारती सिंह के पास या उनके फोन में इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला जिससे उनका किसी ड्रग रैकेट से जुड़े होने का लिंक मिले. लेकिन आर्यन के मामले में एनसीबी ने वॉट्सएप चैट के सबूत दिए हैं. जिससे ड्रग्स पेडलर के साथ लिंक सामने आ रहा है. इन चैट्स में देश के साथ विदेश में भी ड्रग्स के सेवन के सबूत मिले हैं. एनसीबी इन चैट के आधार पर ड्रग्स रैकेट तक पहुंचने की बात कह रही है.
आर्यन खान और भारती सिंह में क्या अंतर है? 2) आर्यन खान के वकील काशिद देशमुख भी कहते हैं कि इस मामले में ड्रग्स की छोटी सी मात्रा को कमर्शियल क्वांटिटि से जोड़ा जा रहा है. साफ है कि एनसीबी को इस मामले में किसी इंटरनेशनल रैकेट से तार जुड़े होने का शक है और वो आर्यन खान और इस केस से जुड़े लोगों के जरिये उस रैकेट तक पहुंचना चाहती है. इस आधार पर बेल मिलना मुश्किल हो रहा है.
3) कानून सबके लिए बराबर है लेकिन इस तरह के मामलों में कोर्ट आरोपी का स्टेटस भी देखती है. वरिष्ठ वकीलों के मुताबिक भारती सिंह का स्टेटस और आर्यन खान के स्टेटस में फर्क है. वो बॉलीवुड के सबसे मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, उनके रसूख और रुतबे के मामले में भारती सिंह आस-पास भी नहीं टिकतीं. ऐसे में सबूतों को नष्ट करने का सवाल भी कोर्ट में उठता है. आर्यन खान को जमानत देने से सबूतों से छेड़छाड़ का डर है. इस दलील पर भी कोर्ट अपना फैसला सुनाती है.
सबूतों को नष्ट कर सकते हैं आर्यन खान- एनसीबी 4) एनसीबी की नजर में आर्यन नियमित रूप से ड्रग्स लेते रहे हैं. वे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स पेडलर के संपर्क में रहे हैं. आर्यन खान को जमानत दी गई तो वे सबूत और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. एनसीबी का यह भी तर्क है कि चूंकि इस ड्रग्स रैकेट के तार देश विदेश से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें मामले की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ी और मोहलत की जरूरत है.
5) कानून के जानकार अब तक की एनसीबी की कार्रवाई को नियमों के तहत मानते हैं. एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर भेज दिया गया. इसके बाद आर्यन खान की तरफ से जिस मेट्रोपोलिटन कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी उसे सिर्फ रिमांड देने का अधिकार है, उन्हें इस तरह के मामलों में जमानत का अधिकार ही नहीं है. जिसके बाद मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा तो एनसीबी की दलीलों के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी. आर्यन खान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ चुकी है और जमानत याचिका पर अब हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर हाइकोर्ट में होगी सुनवाई जमानत याचिका रद्द करने पर कोर्ट की टिप्पणी
1. 'आर्यन और अरबाज काफी लंबे वक्त से दोस्त हैं. वो एक साथ जा रहे थे और उन्हें क्रूज पर साथ में पकड़ा गया है. दोनों ने अपने बयानों में ड्रग्स लेने की बात भी कबूली है. इन सबसे पता चलता है कि आर्यन को पता था कि अरबाज के जूतों में ड्रग्स है.'
2. आर्यन के वकीलों ने दलील दी कि उनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है, इसलिए वो नशे में नहीं थे. इस पर कोर्ट ने कहा, 'आरोपी नंबर-1 (आर्यन खान) के पास से भले ही कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है, लेकिन आरोपी नंबर-2 (अरबाज मर्चेंट) के पास 6 ग्राम चरस मिली थी. इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों को इस बारे में पता था.'
शाहरुख खान के बड़े बेटे हैं आर्यन खान 3. 'वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोपी नंबर-1 अज्ञात व्यक्तियों के साथ ड्रग्स को लेकर बात कर रहा था. इसलिए प्रथम दृष्टया यही लगता है कि आवेदक और आरोपी नंबर-1 अज्ञात व्यक्तियों के साथ प्रतिबंधित नारकोटिक्स पदार्थ की डील करता था.'4. 'वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोपी नंबर-1 और ड्रग पेडलर्स के बीच साठगांठ थी. आरोपी नंबर-2 के साथ भी उसके चैट हैं. इसके अलावा आरोपी नंबर-1 से 8 तक को गिरफ्तार किया गया और उनके पास कुछ मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए हैं.एनसीबी को क्रूज पर रेव पार्टी की सूचना मिली थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सप्लाई करने वालों के नाम का खुलासा किया है. ये आरोपियों के किसी आपराधिक साजिश में शामिल होने की ओर इशारा करता है. प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि इस मामले में एनडीपीएस की धारा 29 लागू होती है.'5. जज पाटिल ने पाया कि ये मामला वैसा ही है जैसा रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती का था. शोविक की वॉट्सऐप चैट से भी पता चला था कि वो ड्रग पैडलर्स के संपर्क में था. जज पाटिल ने कहा, 'प्रथम दृष्टया लगता है कि आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. जैसा शोविक चक्रवर्ती के मामले में था. क्योंकि आरोपी साजिश का हिस्सा है, इसलिए जो भी ड्रग्स की जब्ती हुई है, उसके लिए वो भी उत्तरदायी है. हर आरोपी के मामले को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता.'
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