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सिंघु बॉर्डर खुलवाने का मामला: किसानों को बातचीत का न्योता, राकेश टिकैत का नाम गायब - संयुक्त किसान मोर्चा

हरियाणा सरकार की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है. कमेटी ने न्योते की जो लिस्ट बनाई है उसमें से किसान नेता राकेश टिकैत का नाम गायब है.

सिंघु बॉर्डर खुलवाने का मामला: किसानों को बातचीत का न्योता, लिस्ट में नहीं राकेश टिकैत का नाम
सिंघु बॉर्डर खुलवाने का मामला: किसानों को बातचीत का न्योता, लिस्ट में नहीं राकेश टिकैत का नाम
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Published : Sep 18, 2021, 1:43 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की ओर से गठित की गई स्टेट लेवल कमेटी ने किसानों को बातचीत का न्योता (High Power Committee invited farmers) दिया है. कमेटी ने 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) समेत 43 किसान नेताओं को न्योता भेजा है. हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait Farmer Leader) का नाम नहीं है.

सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने को लेकर बैठक में किसानों से बातचीत की जाएगी. मुरथल में इस बैठक का आयोजन होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को रास्ता खोलने (Open one Way Singhu Border) को कहा है. इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने हाई लेवल बैठक की थी. बैठक के बाद सरकार ने मामले के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया था. बैठक के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है.

इन किसान नेताओं को दिया गया न्योता, राकेश टिकैत का नाम गायब
किसानों के साथ बैठक में ये अधिकारी होंगे शामिल

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) से बात करेगी. इस कमेटी में हरियाणा डीजीपी, गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये हाई पावर कमेटी पहले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात करेगी, उसके बाद सड़क अवरोध को हटाने को लेकर फैसला किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- सिंघु बॉर्डर खाली कराने को लेकर हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी गठित

अब इस कमेटी ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को रास्ता खुलवाने के लिए किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने के आदेश दिए थे. 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं. किसानों ने बॉर्डर पर दोनों तरफ का रास्ता बंद किया हुआ है. मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कुंडली-सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ मार्ग छुड़वाया जाए. जिसके बाद प्रशासन से किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वो इस बात पर सकारात्मक विचार करेंगे.

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इन किसान नेताओं को दिया गया न्योता, राकेश टिकैत का नाम गायब

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की ओर से गठित की गई स्टेट लेवल कमेटी ने किसानों को बातचीत का न्योता (High Power Committee invited farmers) दिया है. कमेटी ने 19 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) समेत 43 किसान नेताओं को न्योता भेजा है. हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait Farmer Leader) का नाम नहीं है.

सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खुलवाने को लेकर बैठक में किसानों से बातचीत की जाएगी. मुरथल में इस बैठक का आयोजन होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को रास्ता खोलने (Open one Way Singhu Border) को कहा है. इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने हाई लेवल बैठक की थी. बैठक के बाद सरकार ने मामले के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया था. बैठक के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है.

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किसानों के साथ बैठक में ये अधिकारी होंगे शामिल

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) से बात करेगी. इस कमेटी में हरियाणा डीजीपी, गृह सचिव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये हाई पावर कमेटी पहले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात करेगी, उसके बाद सड़क अवरोध को हटाने को लेकर फैसला किया जाएगा.

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अब इस कमेटी ने किसानों को बातचीत का न्योता दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को रास्ता खुलवाने के लिए किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने के आदेश दिए थे. 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं. किसानों ने बॉर्डर पर दोनों तरफ का रास्ता बंद किया हुआ है. मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल) नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कुंडली-सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ मार्ग छुड़वाया जाए. जिसके बाद प्रशासन से किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वो इस बात पर सकारात्मक विचार करेंगे.

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