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येदियुरप्पा के बेटे की तीर्थ यात्रा पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब - BSY sons shrine visit

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बी वाई विजयेंद्र हाल ही में कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए श्रीकांतेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे जिसको लेकर एक याचिका दायर की गई है. इसको लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

BSY son
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Published : May 26, 2021, 3:44 PM IST

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और उनकी पत्नी के खिलाफ लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने अधिवक्ता जीआर मोहन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था की सीएम के बेटे ने कोविड के नियमों का उल्लंघन किया है.

वकील ने कहा कि विजयेंद्र और उनकी पत्नी हाल ही में नियमों का उल्लंघन करते हुए नंजनगुड में श्रीकांतेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे. उन्होंने उन पर अंतर-जिला यात्रा करते हुए मानदंडों का उल्लंघन करने, मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी न बनाए रखने का आरोप लगाया.

पढ़ें :- कर्नाटक में फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात! क्या है भाजपा आलाकमान की योजना?

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि केवल पुजारियों को मंदिरों में पूजा करने की अनुमति है और लोगों को के दर्शन करने पर प्रतिबंध है. हालांकि, दंपति को 18 मई को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी गई थी.पीठ ने सरकार को 3 जून से पहले एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी.

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और राज्य भाजपा उपाध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और उनकी पत्नी के खिलाफ लॉकडाउन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश एएस ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने अधिवक्ता जीआर मोहन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था की सीएम के बेटे ने कोविड के नियमों का उल्लंघन किया है.

वकील ने कहा कि विजयेंद्र और उनकी पत्नी हाल ही में नियमों का उल्लंघन करते हुए नंजनगुड में श्रीकांतेश्वर मंदिर दर्शन करने गए थे. उन्होंने उन पर अंतर-जिला यात्रा करते हुए मानदंडों का उल्लंघन करने, मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी न बनाए रखने का आरोप लगाया.

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अधिवक्ता ने यह भी कहा कि केवल पुजारियों को मंदिरों में पूजा करने की अनुमति है और लोगों को के दर्शन करने पर प्रतिबंध है. हालांकि, दंपति को 18 मई को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी गई थी.पीठ ने सरकार को 3 जून से पहले एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 4 जून को होगी.

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