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जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी: हाई कोर्ट का पिंकी चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.

पिंकी चौधरी
पिंकी चौधरी
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Published : Aug 27, 2021, 8:43 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने पिंकी चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

बता दें कि 23 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने कहा कि हमारा देश तालिबान नहीं है. यहां कानून का शासन है जहां बहुसांस्कृतिक समाज के लोग रहते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कुछ लोग असहिष्णु और स्वकेंद्रित विश्वास पर टिके हुए हैं.

कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संबंधित अपराध में शामिल था. कोर्ट ने कहा था कि इतिहास ने भी ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया है जिसमें सांप्रदायिक तनाव की वजह से दंगे हुए और कई जाने गईं और संपत्तियों को नुकसान हुआ.

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने अगस्त को 9 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी.

पढ़ें - असम के मंत्री जी बोले-भगवान के कंप्यूटर से कोरोना धरती पर आया, मरने वालों की लिस्ट भी लाया

बता दें कि 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर मंतर पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारा लगाने के आरोपी हिन्दू रक्षा दल के नेता भूपेंद्र तोमर ऊर्फ पिंकी चौधरी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने पिंकी चौधरी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

बता दें कि 23 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने कहा कि हमारा देश तालिबान नहीं है. यहां कानून का शासन है जहां बहुसांस्कृतिक समाज के लोग रहते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कुछ लोग असहिष्णु और स्वकेंद्रित विश्वास पर टिके हुए हैं.

कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संबंधित अपराध में शामिल था. कोर्ट ने कहा था कि इतिहास ने भी ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया है जिसमें सांप्रदायिक तनाव की वजह से दंगे हुए और कई जाने गईं और संपत्तियों को नुकसान हुआ.

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी. दिल्ली पुलिस ने अगस्त को 9 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय और बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद 10 अगस्त को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 9 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी.

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बता दें कि 8 अगस्त को जंतर-मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की गई थी.

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