चंडीगड़ : धर्म परिवर्तन कर एक हिंदू लड़के से शादी कर प्रोटेक्शन मांगने वाले एक प्रेमी जोड़े की याचिका पर हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या हिंदू धर्म को अपनाने के लिए महज एक एफिडेविट देना काफी है. हाई कोर्ट ने प्रेमी जोड़े के वकील से यह सवाल पूछते हुए अगली सुनवाई पर इसका जवाब देने के आदेश दिए हैं.
दरअसल, एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली और शादी के बाद दोनों ने हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्शन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.
लड़की ने बताया कि 28 अप्रैल को दाेनाें ने शादी कर ली थी और शादी से पहले उसने एफिडेविट दे दिया था कि अब उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, उन्हें अपने परिवार से खतरा है, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जाए.
हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार वैध हिंदू विवाह कि यह अनिवार्य शर्त है कि दोनों पक्ष हिंदू होने चाहिए अब यह सवाल उठता है कि क्या महज एक एफिडेविट देकर हिंदू धर्म को अपनाया जा सकता है.
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इसलिए पहले याचिकाकर्ता इस सवाल का जवाब दें. हाई कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता पक्ष में जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है, जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए सुनवाई टाल दी है.