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ज्ञानवापी विवाद: अखिलेश यादव और ओवैसी पर मुकदमे को लेकर सुनवाई कल

अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होगी. इन सभी लोगों पर ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को फव्वारा कहकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है.

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Published : Jun 2, 2022, 11:19 AM IST

Updated : Jun 2, 2022, 11:56 AM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को फव्वारा कहने के मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी. अधिवक्ता हरिहर पांडेय ने मुकदमा दर्ज कराया है. वाराणसी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत धारा 156 (3) को लेकर मामले की सुनवाई करेगी.

जानकारी के अनुसार वकील हरिहर पांडेय ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य लोगों के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा है. ये लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंची है.


हरिहर पांडेय ने न्यायालय से मांग की है कि अखिलेश यादव, ओवैसी समेत उनके भाई और बनारस के मुस्लिम पक्षकारों समेत कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और मस्जिद में नमाज पढ़ने गए दो हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इस मामले पर कोर्ट धारा 156 (3) के तहत शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

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वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को फव्वारा कहने के मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सुनवाई होगी. अधिवक्ता हरिहर पांडेय ने मुकदमा दर्ज कराया है. वाराणसी के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत धारा 156 (3) को लेकर मामले की सुनवाई करेगी.

जानकारी के अनुसार वकील हरिहर पांडेय ने कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अन्य लोगों के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को फव्वारा कहा जा रहा है. ये लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंची है.


हरिहर पांडेय ने न्यायालय से मांग की है कि अखिलेश यादव, ओवैसी समेत उनके भाई और बनारस के मुस्लिम पक्षकारों समेत कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और मस्जिद में नमाज पढ़ने गए दो हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. इस मामले पर कोर्ट धारा 156 (3) के तहत शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

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Last Updated : Jun 2, 2022, 11:56 AM IST
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