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ट्रांसजेंडर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

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Published : Dec 7, 2020, 11:01 AM IST

ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में वर्गीकृत करने की मांग करने वाली एक याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट आज नेशनल क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटा में ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रुप में वर्गीकृत करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनसीआरबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में शामिल करने की मांग

याचिका लॉ ग्रेजुएट करण त्रिपाठी ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील यश मिश्रा और अखिल हसीजा ने कहा है कि साल 2020 का एनसीआरबी का डाटा तैयार हो रहा है. इस डाटा के लिए ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रुप में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि अभी तक एनसीआरबी के डाटा में केवल पुरुष और महिला का कॉलम होता है और थर्ड जेंडर का कोई जिक्र ही नहीं होता है.

ट्रांसजेंडर कैदियों का डाटा मेंटेंन हो

याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याण योजनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया है. कोरोना के संक्रमण के दौरान इस समुदाय के सदस्यों का जेलों के अंदर क्या हाल है, ये डाटा में भी नहीं बताया जा रहा है. याचिका में मांग की गई है कि हाई कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि वो सभी जेल प्रशासन और विभागों को दिशानिर्देश जारी करे कि ट्रांसजेंडर कैदियों का कानून के मुताबिक डाटा मेंटेन करे.

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन हो

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए आदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें एनसीआरबी को दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 में विशेषज्ञों की एक कमेटी ने ट्रांसजेंडर्स को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी. याचिका में मांग की गई है कि उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू किया जाए. याचिका में जेलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए जाने की मांग की गई है.

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट आज नेशनल क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटा में ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रुप में वर्गीकृत करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनसीआरबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी.

ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में शामिल करने की मांग

याचिका लॉ ग्रेजुएट करण त्रिपाठी ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील यश मिश्रा और अखिल हसीजा ने कहा है कि साल 2020 का एनसीआरबी का डाटा तैयार हो रहा है. इस डाटा के लिए ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रुप में शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि अभी तक एनसीआरबी के डाटा में केवल पुरुष और महिला का कॉलम होता है और थर्ड जेंडर का कोई जिक्र ही नहीं होता है.

ट्रांसजेंडर कैदियों का डाटा मेंटेंन हो

याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याण योजनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया है. कोरोना के संक्रमण के दौरान इस समुदाय के सदस्यों का जेलों के अंदर क्या हाल है, ये डाटा में भी नहीं बताया जा रहा है. याचिका में मांग की गई है कि हाई कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि वो सभी जेल प्रशासन और विभागों को दिशानिर्देश जारी करे कि ट्रांसजेंडर कैदियों का कानून के मुताबिक डाटा मेंटेन करे.

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन हो

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए आदेश का जिक्र किया गया है, जिसमें एनसीआरबी को दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2014 में विशेषज्ञों की एक कमेटी ने ट्रांसजेंडर्स को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी. याचिका में मांग की गई है कि उस रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू किया जाए. याचिका में जेलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए जाने की मांग की गई है.

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