नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुच्छेद 370 से जुड़े मामले पर पहले से ही सुनवाई चल रही है, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला 11 जुलाई को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध है। इसके बाद ही वे आवेदन पर सुनवाई करेंगे.
कोर्ट ने उनसे कहा कि देखें धारा 370 से जुड़े मामलों में क्या होता है. आगे हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव की मांग वाली याचिका पर गौर करेंगे. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि यह एक अलग मुद्दा है लेकिन कोर्ट नहीं माना. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये मामले एक जैसे हैं. अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रक्रियात्मक मुद्दों से बचने के लिए केंद्र को एक प्रति देने की भी सलाह दी.
अदालत मंजू सिंह सहित जेके पैंथर्स पार्टी के नेताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वकील रिजवान अहमद के माध्यम से दायर याचिका में ईसीआई को बिना किसी देरी के केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चुनाव में देरी करके जम्मू-कश्मीर के लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें: