नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा. याचिका की सुनवाई जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच करेगी. 28 जुलाई को हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर अमल को लेकर ट्विटर के जवाब पर नाराजगी जाहिर की थी. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने ट्विटर को निर्देश दिया कि एक हफ्ते में बेहतर हलफनामा दायर करे, जिसमें मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी और स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख हो. कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया कि वे हलफनामा में ये भी बताएं कि नोडल अफसर की नियुक्ति कब तक होगी.
जानकारी के मुताबिक, आठ जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया था कि केंद्र सरकार चाहे तो नए आईटी नियमों पर अमल न होने के चलते ट्विटर पर कोई भी एक्शन ले सकती है. उन्होंने कहा था कि कोर्ट उसे किसी तरह का संरक्षण नहीं दे रहा. छह जुलाई को हाईकोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि ट्विटर ने जिस शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की है वो अंतरिम है.
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बता दें कि याचिका वकील अमित आचार्य ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी होने के नाते ट्विटर को बिना देरी किए कानून का पालन करना चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ट्विटर को निर्देश दे कि वो बिना देरी किए आईटी नियमों के तहत शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करें.