ETV Bharat / bharat

Delhi Liquor Scam: वेतन के लिए नया खाता खोल सकेंगे सिसोदिया, कोर्ट ने दी इजाजत - withdraw money from bank for expense

दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. दरअसल, उन्होंने घर के खर्चे और पत्नी की इलाज के लिए खाते से पैसे निकालने को लेकर याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सिसोदिया को अपने विधानसभा से मिलने वाले वेतन के लिए नया खाता खोलने की अनुमति दे दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित कर दी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 25, 2023, 11:03 AM IST

Updated : Aug 25, 2023, 12:12 PM IST

नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वेतन पाने के लिए अब नया खाता खुलवा सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी. चूंकि उनका पुराना खाता सीज हो चुका है, ऐसे में उन्हें पुराने खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं मिली. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें पैसे निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी होगी.

ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे मनीष सिसोदिया को नए बैंक अकाउंट की डिटेल देने को कहें. इस पर सिसोदिया ने कहा कि इनको तो सब पता है. यहां तक कि हम कितनी रोटी खाते हैं, ये भी ईडी को पता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की अनुमति दी. वहीं, ईडी ने अमनदीप ढल के अधिवक्ता को हिरासत के दौरान पूछताछ की सीसीटीवी वीडियो रिकार्डिंग की कॉपी भी दी.

बता दें, सिसोदिया ने घरेलू खर्चे और पत्नी के इलाज के लिए खाते से पैसे निकालने की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसके साथ ही अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दी.

सुनवाई के बाद तिहाड़ लौटे सिसोदियाः इससे पहले, इस मामले में सुनवाई के लिए सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई पूरी होने के बाद वे पुनः लौट गए. इससे पहले 22 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्य के लिए पैसे जारी करने की अनुमति दे दी थी. इस इसके साथ ही आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी थी.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिसोदिया के वकील की ओर से 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रूपये निकालने देने की अनुमति मांगी गई थी. सिसोदिया की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. फिर चार अगस्त को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने पैसे निकालने की अनुमति देने के मामले में सिसोदिया की उपस्थिति में ही 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस पर कोर्ट ने ईडी के केस में सुनवाई वाले दिन ही 25 अगस्त को सिसोदिया को खाते से पैसे निकालने के मामले में भी सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी.

उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से नौ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढे़ंः

Delhi Liquor Scam: कोर्ट ने सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक निधि से पैसे जारी करने की अनुमति दी

बैंक खाते से पैसा निकालने के मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई, सिसोदिया ने याचिका दायर कर मांगी अनुमति

नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वेतन पाने के लिए अब नया खाता खुलवा सकेंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी. चूंकि उनका पुराना खाता सीज हो चुका है, ऐसे में उन्हें पुराने खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं मिली. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें पैसे निकालने के लिए कोर्ट की अनुमति नहीं लेनी होगी.

ईडी ने कोर्ट से कहा कि वे मनीष सिसोदिया को नए बैंक अकाउंट की डिटेल देने को कहें. इस पर सिसोदिया ने कहा कि इनको तो सब पता है. यहां तक कि हम कितनी रोटी खाते हैं, ये भी ईडी को पता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की अनुमति दी. वहीं, ईडी ने अमनदीप ढल के अधिवक्ता को हिरासत के दौरान पूछताछ की सीसीटीवी वीडियो रिकार्डिंग की कॉपी भी दी.

बता दें, सिसोदिया ने घरेलू खर्चे और पत्नी के इलाज के लिए खाते से पैसे निकालने की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इसके साथ ही अगली सुनवाई 22 सितंबर के लिए स्थगित कर दी.

सुनवाई के बाद तिहाड़ लौटे सिसोदियाः इससे पहले, इस मामले में सुनवाई के लिए सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई पूरी होने के बाद वे पुनः लौट गए. इससे पहले 22 अगस्त को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में विकास कार्य के लिए पैसे जारी करने की अनुमति दे दी थी. इस इसके साथ ही आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तारीख तय कर दी थी.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सिसोदिया के वकील की ओर से 31 जुलाई को याचिका दायर कर कोर्ट से सिसोदिया को अपनी पत्नी के इलाज और अन्य घरेलू खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रूपये निकालने देने की अनुमति मांगी गई थी. सिसोदिया की इस याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. फिर चार अगस्त को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने पैसे निकालने की अनुमति देने के मामले में सिसोदिया की उपस्थिति में ही 25 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस पर कोर्ट ने ईडी के केस में सुनवाई वाले दिन ही 25 अगस्त को सिसोदिया को खाते से पैसे निकालने के मामले में भी सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी.

उल्लेखनीय है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से नौ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.

ये भी पढे़ंः

Delhi Liquor Scam: कोर्ट ने सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक निधि से पैसे जारी करने की अनुमति दी

बैंक खाते से पैसा निकालने के मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई, सिसोदिया ने याचिका दायर कर मांगी अनुमति

Last Updated : Aug 25, 2023, 12:12 PM IST

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.