वाराणसी: भोजपुरी फिल्म स्टार आकांक्षा दुबे की हत्या मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह की जमानत पर आज सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने समर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.
आकांक्षा दुबे सुसाइड प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई. आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की तरफ से नियुक्त अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी सहित कई अधिवक्ता शामिल थे. आकांक्षा दुबे की मृत्यु के संदर्भ में वादिनी की मां के तहरीर पर थाना सारनाथ में 306 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुए वाद में 323, 506 तरमीम होकर न्यायालय में रिपोर्ट आई. समर सिंह के जमानती प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बहस हुई.
दोनों तरफ से जोरदार बहस के बाद जिला जज की ओर से समर सिंह का जमानती प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि समर सिंह द्वारा बार-बार यह कहा जाता रहा कि समर सिंह घटना के समय गोरखपुर में थे परंतु सीडीआर में समर सिंह की लोकेशन वाराणसी मे पाई गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सबूतों के मद्देनजर समर सिंह की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें पुनः जेल भेजने के आदेश दिए.
बता दें कि भोजपुरी फिल्म अदाकारा आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी वाराणसी के सारनाथ स्थित होटल के कमरे में लटकी हुई हालत में मिली थी. इसके बाद आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए साधना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने समर और उसके भाई संजय को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा था. समर सिंह से पिछले दिनों पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी इसमें बहुत सी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मुंबई और लखनऊ स्थित उसके ऑफिस से बहुत से साक्ष्य जुटाए थे फिलहाल समर की जमानत खारिज होने के बाद आकांक्षा दुबे के वकील इसके अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं.