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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कोर्ट में सुनवाई आज - janambhumi case hearing today

पिटीशन में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान, जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, उस पूरी जमीन को भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

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Published : Apr 22, 2021, 8:54 AM IST

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर गुरुवार यानी आज जिला अदालत में सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. सभी पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी.

पहली पिटीशन पर सुनवाई आज

पिछले साल 25 सितंबर को कोर्ट में दायर की गई पहली पिटीशन श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में पिछली तारीख 7 अप्रैल को 'नो वर्क' होने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अप्रैल तय की थी. श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.

पिटीशन में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान, जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, उस पूरी जमीन को भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नया दावा, आगरा के लाल किले में दबा है मंदिर का 'श्रीविग्रह'

चार प्रतिवादी पक्ष

प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव विराजमान मंदिर में सेवायत पवन कुमार ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिटीशन फाइल की, जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर गुरुवार यानी आज जिला अदालत में सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी. सभी पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी.

पहली पिटीशन पर सुनवाई आज

पिछले साल 25 सितंबर को कोर्ट में दायर की गई पहली पिटीशन श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर आज जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होगी. इस मामले में पिछली तारीख 7 अप्रैल को 'नो वर्क' होने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अप्रैल तय की थी. श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.

पिटीशन में कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान, जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, उस पूरी जमीन को भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ें: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नया दावा, आगरा के लाल किले में दबा है मंदिर का 'श्रीविग्रह'

चार प्रतिवादी पक्ष

प्राचीन मंदिर ठाकुर केशव देव विराजमान मंदिर में सेवायत पवन कुमार ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर पिटीशन फाइल की, जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.

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