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काशी के ज्ञानवापी मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज

काशी के ज्ञानवापी मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है. चलिए जानते हैं.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 18, 2023, 7:28 AM IST

प्रयागराजः काशी के ज्ञानवापी परिसर मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दोनों पक्षों के अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में अपने-अपने तरीके से जिरह करेंगे.

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12 सितंबर को नहीं हो सकी थी सुनवाई.

बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई बीती 12 सितंबर को थी. चूंकि उस दौरान अधिवक्ताओं की हड़ताल थी. इस वजह से मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर की अदालत ने ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति दी थी. ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ, इस वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर यानी सोमवार को होगी.

दरअसल, बनारस की कोर्ट में दायर वाद की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है उस जगह मंदिर बहाल करने की अनुमति दी जाए. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. इसमें ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को भी चुनौती दी गई थी.

कमेटी के अधिवक्ता की ओर से मामले के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की थी. साथ ही हाईकोर्ट की ओर से ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति दी गई थी. 12 सितंबर को किसी अधिवक्ता के पेश न होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि तय की थी.

ये भी पढ़ेंः ज्ञानवापी के ASI सर्वे में मिले साक्ष्यों को संरक्षित के लिए कोर्ट ने जिलाधिकारी को दिया आदेश

ये भी पढे़ंः ज्ञानवापी केस से जुड़ी पांच याचिकाओं पर पूरी नहीं हो पाई सुनवाई, 18 सितंबर की मिली तारीख

ये भी पढ़ेंः Gyanvapi ASI Survey : कोर्ट ने दिया चार सप्ताह का अतिरिक्त समय, छह को पेश करनी होगी रिपोर्ट

प्रयागराजः काशी के ज्ञानवापी परिसर मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दोनों पक्षों के अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में अपने-अपने तरीके से जिरह करेंगे.

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12 सितंबर को नहीं हो सकी थी सुनवाई.

बता दें कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई बीती 12 सितंबर को थी. चूंकि उस दौरान अधिवक्ताओं की हड़ताल थी. इस वजह से मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर की अदालत ने ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति दी थी. ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ, इस वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर यानी सोमवार को होगी.

दरअसल, बनारस की कोर्ट में दायर वाद की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई थी कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है उस जगह मंदिर बहाल करने की अनुमति दी जाए. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. इसमें ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को भी चुनौती दी गई थी.

कमेटी के अधिवक्ता की ओर से मामले के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, इस पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की थी. साथ ही हाईकोर्ट की ओर से ऑनलाइन सुनवाई की अनुमति दी गई थी. 12 सितंबर को किसी अधिवक्ता के पेश न होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि तय की थी.

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