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नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई, सोनिया-राहुल हैं आरोपी - नेशनल हेराल्ड मामले की सुनवाई

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनावाई होगी. बता दें कि उनके खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स चोरी के आरोप लगाए हैं

नेशनल हेराल्ड
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Published : Jul 30, 2021, 2:09 AM IST

Updated : Jul 30, 2021, 9:36 AM IST

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है. उनके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स चोरी के आरोप लगाए हैं. पिछली सुनवाई में सोनिया-राहुल की ओर से इन आरोपों को झूठा बताया गया था. उनका आरोप है कि किसी मंशा के कारण याचिका लगाई गई है.

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ लोन देने की बात फर्जी है.

उनके अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यंग इंडिया को बताया कि 414 करोड़ रुपए के आय को छुपाया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यंग इंडिया को आदेश दिया कि इस आय पर टैक्स चुकाएं.

स्वामी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं की एजेएल से डील को फर्जी बताया है.

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया.

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नेशनल हेराल्ड केस : स्वामी की याचिका पर 30 जुलाई को अंतिम सुनवाई

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि गांधी परिवार की दलील है कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है.

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है. उनके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने टैक्स चोरी के आरोप लगाए हैं. पिछली सुनवाई में सोनिया-राहुल की ओर से इन आरोपों को झूठा बताया गया था. उनका आरोप है कि किसी मंशा के कारण याचिका लगाई गई है.

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को 90 करोड़ लोन देने की बात फर्जी है.

उनके अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यंग इंडिया को बताया कि 414 करोड़ रुपए के आय को छुपाया गया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यंग इंडिया को आदेश दिया कि इस आय पर टैक्स चुकाएं.

स्वामी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस नेताओं की एजेएल से डील को फर्जी बताया है.

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया.

सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नेशनल हेराल्ड केस : स्वामी की याचिका पर 30 जुलाई को अंतिम सुनवाई

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि गांधी परिवार की दलील है कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है.

Last Updated : Jul 30, 2021, 9:36 AM IST
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