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राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नहीं लिखी FIR, याचिका पर हाईकोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब - National Commission for Protection of Child Rights

Hearing in case of revealing identity of victim: दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 23, 2023, 5:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. रेप और मर्डर की शिकार नाबालिग की पहचान उजागर करने को लेकर एफआईआर करने की मांग की गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले में लेकर कोर्ट अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि लगभग तीन साल पहले हुई घटना पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद राहुल गांधी पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. मुलाकात के बाद गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने की तस्वीर डाली.

ये भी पढ़ें: यमन में भारत की नर्स को मिली मौत की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिए निर्देश

ट्वीट हटाने का आदेश: गांधी के ट्विटर हैंडल से तस्वीरें ट्वीट होने के बाद इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था. संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त, 2021 को ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. हालांकि, इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने अपने प्रचार के लिए इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश की है. याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं के मामले में बाल कल्याण समिति से संवेदनशीलता दिखाने की अपेक्षा की जाती है : दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. रेप और मर्डर की शिकार नाबालिग की पहचान उजागर करने को लेकर एफआईआर करने की मांग की गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 10 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. मामले में लेकर कोर्ट अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि लगभग तीन साल पहले हुई घटना पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद राहुल गांधी पीड़िता के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. मुलाकात के बाद गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने की तस्वीर डाली.

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ट्वीट हटाने का आदेश: गांधी के ट्विटर हैंडल से तस्वीरें ट्वीट होने के बाद इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था. संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त, 2021 को ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. हालांकि, इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने अपने प्रचार के लिए इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश की है. याचिका में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है.

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