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Haryana Junior Coach Molestation Case: हरियाणा जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामला, पीड़िता के वकील ने कोर्ट में लगाई 5 याचिकाएं - minister sandeep singh

Female Coach Sexual Abuse Case हरियाणा जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में पीड़ित महिला कोच के वकील ने कोर्ट में पांच एप्लीकेशन दायर की है. आखिर इन पांचों याचिका में क्या कुछ है और पूरा मामला क्या है जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Junior Coach Lawyer Files Applications in Court)

Female Coach Sexual Abuse Case Junior Coach Lawyer Files Applications in Court
जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में पीड़िता के वकील ने जिला कोर्ट में लगाई पांच याचिकाएं
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 10, 2023, 11:42 AM IST

चंडीगढ़: जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पीड़ित महिला कोच किसी भी कीमत पर इस मामले में नरमी नहीं बरतना चाहते हैं. यही वजह है कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे मामले में जूनियर महिला कोच की यौन शोषण के मामले में पीड़ित कोच के वकील सुनील सेठी और दीपांशु बंसल ने पांच याचिकाएं जिला कोर्ट में लगाई है. इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई.

जूनियर महिला कोच के वकीलों ने दायर की याचिका: पहला आवेदन सीआरपीसी की धारा 209 के तहत वर्तमान मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए है. क्योंकि अदालत, पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार यह बलात्कार के प्रयास का मामला है, जो विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है. वहीं, दूसरा आवेदन सीआरपीसी की धारा 157 के तहत चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश जारी करने के लिए है. जांच अधिकारी को सीआरपीसी की धारा-173 के तहत अंतिम रिपोर्ट की प्रति पूरे दस्तावेजों के साथ प्रदान करने के लिए है. चाहे अभियोजन (Prosecution) ने उन पर भरोसा किया हो या नहीं.

मामले में रोजाना सुनवाई करने की मांग: तीसरा आवेदन सीआरपीसी की धारा 437(3) के तहत आरोपी पर कानून के तहत परिकल्पित (हाइपोथेसाइज) और न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों को लागू करने के लिए है. 15 सितंबर 2023 को राजीव के. बेरी, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. ऐसे में इस आवेदन में संदीप सिंह को प्रदान की गई जमानत पर शर्तें लगाने की मांग की गई है. इसके अलावा चौथा आवेदन भारत के सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्तमान मुकदमे को प्रतिदिन सुनवाई तय करने के लिए है.

ये भी पढ़ें: Female Coach Sexual Abuse Case: चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए संदीप सिंह, एक लाख का भरा मुचलका

21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: वहीं, पांचवां आवेदन उनलोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 228-ए, 499, 500 के तहत कार्रवाई करने के लिए है जिन्होंने पीड़ित जूनियर महिला कोच का नाम उजागर किया और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम किया. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2023 को है.

ये भी पढ़ें: Haryana Female Coach Molestation Case: मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली जूनियर कोच के खिलाफ चार्जशीट, जानिए पूरा मामला

चंडीगढ़: जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पीड़ित महिला कोच किसी भी कीमत पर इस मामले में नरमी नहीं बरतना चाहते हैं. यही वजह है कि हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे मामले में जूनियर महिला कोच की यौन शोषण के मामले में पीड़ित कोच के वकील सुनील सेठी और दीपांशु बंसल ने पांच याचिकाएं जिला कोर्ट में लगाई है. इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई.

जूनियर महिला कोच के वकीलों ने दायर की याचिका: पहला आवेदन सीआरपीसी की धारा 209 के तहत वर्तमान मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में सौंपने के लिए है. क्योंकि अदालत, पुलिस के समक्ष शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार यह बलात्कार के प्रयास का मामला है, जो विशेष रूप से सत्र अदालत द्वारा विचारणीय है. वहीं, दूसरा आवेदन सीआरपीसी की धारा 157 के तहत चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश जारी करने के लिए है. जांच अधिकारी को सीआरपीसी की धारा-173 के तहत अंतिम रिपोर्ट की प्रति पूरे दस्तावेजों के साथ प्रदान करने के लिए है. चाहे अभियोजन (Prosecution) ने उन पर भरोसा किया हो या नहीं.

मामले में रोजाना सुनवाई करने की मांग: तीसरा आवेदन सीआरपीसी की धारा 437(3) के तहत आरोपी पर कानून के तहत परिकल्पित (हाइपोथेसाइज) और न्यायालय द्वारा निर्देशित शर्तों को लागू करने के लिए है. 15 सितंबर 2023 को राजीव के. बेरी, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. ऐसे में इस आवेदन में संदीप सिंह को प्रदान की गई जमानत पर शर्तें लगाने की मांग की गई है. इसके अलावा चौथा आवेदन भारत के सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वर्तमान मुकदमे को प्रतिदिन सुनवाई तय करने के लिए है.

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21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई: वहीं, पांचवां आवेदन उनलोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 228-ए, 499, 500 के तहत कार्रवाई करने के लिए है जिन्होंने पीड़ित जूनियर महिला कोच का नाम उजागर किया और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम किया. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर 2023 को है.

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