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'हनुमान चालीसा' प्रकरण, राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई - राणा दंपति जमानत अर्जी आज सुनवाई

हनुमान चालीसा मामले में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी. राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था. इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ राजद्रोह और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी.

Hanuman Chalisa Row: Mumbai court to hear bail plea of Rana couple on Saturday
'हनुमान चालीसा' प्रकरण, राणा दंपति की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
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Published : Apr 30, 2022, 1:24 PM IST

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी. उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई आज के लिए टल गई थी. मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत को बताया कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने संबंधी योजना सामान्य लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह राज्य सरकार को चुनौती देने की एक 'बड़ी साजिश' थी.

पुलिस ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ठाकरे के राजनीतिक विरोधी उन्हें ‘हिंदू विरोधी’ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे और यह दिखाना चाह रहे थे वर्तमान शासन में हिंदुओं के लिए अपने धर्म का पालन करना मुश्किल है. पुलिस ने राणा दंपति की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात के जरिये दाखिल हलफनामे में ये दावे किए. राणा दंपति को 23 अप्रैल को राजद्रोह और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने कहा कि वह शनिवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे. दंपति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस ने कहा कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं. पुलिस ने कहा कि क्योंकि आरोपी मुंबई के स्थायी निवासी नहीं हैं, अगर जमानत दी जाती है तो वे जांच और मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं.

पुलिस ने अपने हलफनामे में दावा किया कि भाजपा, जो महाराष्ट्र में विपक्षी दल है, वर्तमान सरकार की प्रशासनिक नीतियों का कड़ा विरोध करती रही है और हिंदुत्व पर रुख के लिए सत्तारूढ़ शिवसेना की आलोचना करती रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था और इससे वह (भाजपा) सत्ता में नहीं आई पाई थी.

पुलिस ने अपने हलफनामे में राणा दंपति के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि वे केवल ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करना चाहते थे, जो कि पूजा-पाठ का कार्य है और इसलिए इसे अपराध नहीं माना जा सकता है. पुलिस ने हलफनामे में कहा कि योजना का उद्देश्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करना था.

ये भी पढ़ें- उच्चतम न्यायालय ने एक बुजुर्ग पाकिस्तानी नागरिक को रिहा करने का दिया निर्देश

पुलिस ने कहा कि राणा दंपति ने 22 अप्रैल को उन्हें जारी नोटिस पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें उनसे मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं जाने का अनुरोध किया गया था. इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने जनता के बीच नफरत, दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा की और उनके खिलाफ राजद्रोह का गंभीर अपराध दर्ज किया गया. नवनीत राणा भायखला महिला जेल में बंद है, जबकि उनके विधायक पति नवी मुंबई की तलोजा जेल में है.

मुंबई: अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी. उनकी जमानत अर्जी पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई आज के लिए टल गई थी. मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत को बताया कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने संबंधी योजना सामान्य लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह राज्य सरकार को चुनौती देने की एक 'बड़ी साजिश' थी.

पुलिस ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ठाकरे के राजनीतिक विरोधी उन्हें ‘हिंदू विरोधी’ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे थे और यह दिखाना चाह रहे थे वर्तमान शासन में हिंदुओं के लिए अपने धर्म का पालन करना मुश्किल है. पुलिस ने राणा दंपति की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात के जरिये दाखिल हलफनामे में ये दावे किए. राणा दंपति को 23 अप्रैल को राजद्रोह और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया था.

विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे ने कहा कि वह शनिवार को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे. दंपति फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. पुलिस ने कहा कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं. पुलिस ने कहा कि क्योंकि आरोपी मुंबई के स्थायी निवासी नहीं हैं, अगर जमानत दी जाती है तो वे जांच और मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं.

पुलिस ने अपने हलफनामे में दावा किया कि भाजपा, जो महाराष्ट्र में विपक्षी दल है, वर्तमान सरकार की प्रशासनिक नीतियों का कड़ा विरोध करती रही है और हिंदुत्व पर रुख के लिए सत्तारूढ़ शिवसेना की आलोचना करती रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया था और इससे वह (भाजपा) सत्ता में नहीं आई पाई थी.

पुलिस ने अपने हलफनामे में राणा दंपति के उन दावों को भी खारिज कर दिया कि वे केवल ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करना चाहते थे, जो कि पूजा-पाठ का कार्य है और इसलिए इसे अपराध नहीं माना जा सकता है. पुलिस ने हलफनामे में कहा कि योजना का उद्देश्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करना था.

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पुलिस ने कहा कि राणा दंपति ने 22 अप्रैल को उन्हें जारी नोटिस पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें उनसे मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं जाने का अनुरोध किया गया था. इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने जनता के बीच नफरत, दुश्मनी और प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा की और उनके खिलाफ राजद्रोह का गंभीर अपराध दर्ज किया गया. नवनीत राणा भायखला महिला जेल में बंद है, जबकि उनके विधायक पति नवी मुंबई की तलोजा जेल में है.

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