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हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा को सरकार ने आतंकवादी घोषित किया

सरकार ने हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है.

hafij saeed son declared terrorist
हाफिज सईद का बेटा
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Published : Apr 9, 2022, 11:23 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक एवं 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के 'मास्टरमाइंड' हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है. अधिसूचना के मुताबिक, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने के साथ उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है.

इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है. अधिसूचना के अनुसार, 'केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (1967 का 37) के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए.'

यह भी पढ़ें-मुंबई हमलों के मास्टरमांइड हाफिज सईद को 32 साल की सजा

मालूम हो कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. कुछ साल पहले उसे इसी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है. वहीं भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार किया है. लश्कर-ए-तैयबा, 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है. इनमें से ज्यादातर हमले जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षाबल मारे गए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक एवं 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के 'मास्टरमाइंड' हाफिज सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है. अधिसूचना के मुताबिक, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने के साथ उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है.

इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है. अधिसूचना के अनुसार, 'केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज तल्हा सईद आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (1967 का 37) के तहत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए.'

यह भी पढ़ें-मुंबई हमलों के मास्टरमांइड हाफिज सईद को 32 साल की सजा

मालूम हो कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. कुछ साल पहले उसे इसी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है. वहीं भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार किया है. लश्कर-ए-तैयबा, 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है. इनमें से ज्यादातर हमले जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षाबल मारे गए हैं.

(पीटीआई-भाषा)

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