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ज्ञानवापी विवाद: विश्व वैदिक संघ की याचिका पर 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

वाराणसी सीनियर सिविल जज डिविजन कोर्ट में आज एक और मामले में सुनवाई हुई. विश्व वैदिक संघ द्वारा दायर याचिका को रवि कुमार दिवाकर ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया है. अब 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी.

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई
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Published : May 25, 2022, 9:46 AM IST

Updated : May 25, 2022, 3:40 PM IST

वाराणसी: विश्व वैदिक संघ की याचिका पर अब 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि कल विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नई याचिका सीनियर सिविल डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में दाखिल की गई थी. इस याचिका में उन्होंने तीन बिंदुओं पर न्यायालय से मांग रखी थी. जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, वहां पूजा का अधिकार मांगने और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक की बात कही गई थी. कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए आज सुनवाई के लिए कहा था, लेकिन आज सुनवाई शुरू होने के पहले ही सीनियर जज रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सीनियर डिवीजन महेंद्र नाथ पांडे के अदालत में ट्रांसफर कर दिया.

जानकारी देते विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन

वहीं इस मामले से अलग ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण का पुराना मामला जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पहले से ही जारी है. जिस पर नियम 7/11 को लेकर 26 मई को इस प्रकार की सुनवाई आगे बढ़ेगी. सुनवाई के बाद कल यह भी साफ होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूरे मामले के विरोध के बाद क्या इस वाद को कोर्ट स्वीकृत करता है या पूरे मामले को ही 1991 के वरशिप एक्ट का उल्लंघन मानकर खारिज कर देता है.

यह भी पढ़ें: जानिए ज्ञानवापी विवाद के बीच क्यों हो रही काशी विश्वनाथ धाम मॉडल की चर्चा, काष्ठ कला के कारीगरों में खुशी का माहौल

वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता के पति और संघ के प्रमुख बिसेन ने बताया कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है. अब उम्मीद है कि जल्द ही ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाने का मौका मिलेगा. कोर्ट से कमीशन रिपोर्ट की तस्वीरें व अन्य जानकारी मांगी है. उसके सामने आते ही बहुत से राज खुल जाएंगे.

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वाराणसी: विश्व वैदिक संघ की याचिका पर अब 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि कल विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नई याचिका सीनियर सिविल डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में दाखिल की गई थी. इस याचिका में उन्होंने तीन बिंदुओं पर न्यायालय से मांग रखी थी. जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, वहां पूजा का अधिकार मांगने और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक की बात कही गई थी. कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए आज सुनवाई के लिए कहा था, लेकिन आज सुनवाई शुरू होने के पहले ही सीनियर जज रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सीनियर डिवीजन महेंद्र नाथ पांडे के अदालत में ट्रांसफर कर दिया.

जानकारी देते विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन

वहीं इस मामले से अलग ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण का पुराना मामला जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पहले से ही जारी है. जिस पर नियम 7/11 को लेकर 26 मई को इस प्रकार की सुनवाई आगे बढ़ेगी. सुनवाई के बाद कल यह भी साफ होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूरे मामले के विरोध के बाद क्या इस वाद को कोर्ट स्वीकृत करता है या पूरे मामले को ही 1991 के वरशिप एक्ट का उल्लंघन मानकर खारिज कर देता है.

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वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता के पति और संघ के प्रमुख बिसेन ने बताया कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है. अब उम्मीद है कि जल्द ही ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाने का मौका मिलेगा. कोर्ट से कमीशन रिपोर्ट की तस्वीरें व अन्य जानकारी मांगी है. उसके सामने आते ही बहुत से राज खुल जाएंगे.

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Last Updated : May 25, 2022, 3:40 PM IST
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