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Gyanvapi ASI Survey : सर्वे रोकने संबंधी याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, मुस्लिम पक्ष को लगा झटका

वाराणसी ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे (Gyanvapi ASI Survey) को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसे खारिज कर दिया गया. इससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 28, 2023, 8:06 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (ASI) की कार्रवाई चल रही है. अब कुछ ही दिन बचे हैं. छह अक्टूबर को मामले में रिपोर्ट दाखिल करनी है. सर्वे को रुकवाने के लिए मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका डाली गई थी. इसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं अन्य मामले में वादी महिलाओं की तरफ से सर्वे में मिले साक्ष्य को सुरक्षित रखने के एप्लीकेशन पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे राखी सिंह की तरफ से दिए गए एप्लीकेशन की भांति ही बताया. इसे इस एप्लीकेशन में मर्ज करने के निर्देश दिए.

जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.
जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.

चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कमेटी : जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश ने मस्जिद कमेटी की तरफ से दी गई एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उठाया जा चुका है. दोनों ही जगह इसे खारिज कर दिया गया था. ऐसे में इस अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है. इस मामले में मस्जिद कमेटी यदि चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.

सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से करने का लगाया था आरोप : मस्जिद कमेटी ने अपने आवेदन में ज्ञानवापी में सर्वे करने और इस संदर्भ में नोटिस तामील न कराए जाने की बात कहते हुए दलील दी थी कि सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है. लिहाजा ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोका जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहुत सुनने के बाद 26 सितंबर को इसके लिए तिथि निर्धारित की थी. 26 सितंबर को कोर्ट नहीं चलने के कारण आदेश के लिए 28 सितंबर की तिथि तय की गई थी. इस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

छह अक्टूबर को सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है.
छह अक्टूबर को सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है.

वजुखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर पांच को सुनवाई : इन मामलों के अलावा सील वजुखाने के सर्वे की मांग पर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई. ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के द्वारा सर्वे कराए जाने संबंधी याचिका श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी राखी सिंह ने दाखिल की थी. जिस पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. मामले से जुड़े सभी पक्ष को आवेदन की प्रति दी गई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 5 अक्टूबर तय की है. इस प्रार्थना पत्र पर विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करनी है.

मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर रोक के लिए याचिका डाली थी.
मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर रोक के लिए याचिका डाली थी.

छह अक्टूबर को पेश करनी है रिपोर्ट : बता दें कि 4 अगस्त से ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश से जारी है. 15 अगस्त को ही सर्वे का काम रोका गया था. सर्वे के दौरान मिले साक्ष्य को जिला अधिकारी को सौंपे जाने का आदेश पहले ही कोर्ट राखी सिंह की याचिका पर दे चुकी है. 6 अक्टूबर को इस मामले में सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है.

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वाराणसी : ज्ञानवापी परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया (ASI) की कार्रवाई चल रही है. अब कुछ ही दिन बचे हैं. छह अक्टूबर को मामले में रिपोर्ट दाखिल करनी है. सर्वे को रुकवाने के लिए मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका डाली गई थी. इसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया. वहीं अन्य मामले में वादी महिलाओं की तरफ से सर्वे में मिले साक्ष्य को सुरक्षित रखने के एप्लीकेशन पर भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने इसे राखी सिंह की तरफ से दिए गए एप्लीकेशन की भांति ही बताया. इसे इस एप्लीकेशन में मर्ज करने के निर्देश दिए.

जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.
जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई.

चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कमेटी : जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश ने मस्जिद कमेटी की तरफ से दी गई एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले ही उठाया जा चुका है. दोनों ही जगह इसे खारिज कर दिया गया था. ऐसे में इस अदालत को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है. इस मामले में मस्जिद कमेटी यदि चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.

सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से करने का लगाया था आरोप : मस्जिद कमेटी ने अपने आवेदन में ज्ञानवापी में सर्वे करने और इस संदर्भ में नोटिस तामील न कराए जाने की बात कहते हुए दलील दी थी कि सर्वे विधि विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है. लिहाजा ज्ञानवापी में सर्वे का काम रोका जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहुत सुनने के बाद 26 सितंबर को इसके लिए तिथि निर्धारित की थी. 26 सितंबर को कोर्ट नहीं चलने के कारण आदेश के लिए 28 सितंबर की तिथि तय की गई थी. इस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है.

छह अक्टूबर को सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है.
छह अक्टूबर को सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी है.

वजुखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर पांच को सुनवाई : इन मामलों के अलावा सील वजुखाने के सर्वे की मांग पर भी आज कोर्ट में सुनवाई हुई. ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम के द्वारा सर्वे कराए जाने संबंधी याचिका श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी राखी सिंह ने दाखिल की थी. जिस पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. मामले से जुड़े सभी पक्ष को आवेदन की प्रति दी गई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 5 अक्टूबर तय की है. इस प्रार्थना पत्र पर विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को आपत्ति दाखिल करनी है.

मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर रोक के लिए याचिका डाली थी.
मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर रोक के लिए याचिका डाली थी.

छह अक्टूबर को पेश करनी है रिपोर्ट : बता दें कि 4 अगस्त से ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश से जारी है. 15 अगस्त को ही सर्वे का काम रोका गया था. सर्वे के दौरान मिले साक्ष्य को जिला अधिकारी को सौंपे जाने का आदेश पहले ही कोर्ट राखी सिंह की याचिका पर दे चुकी है. 6 अक्टूबर को इस मामले में सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है.

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