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Gujarat News: दो साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को सूरत सेशन कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

गुजरात में सूरत के सचिन इलाके के कपलेथा गांव में पांच महीने पहले दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सूरत सेशन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले को दुर्लभतम की श्रेणी में रखा.

Surat session court gave death sentence
सूरत सेशन कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत
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Published : Aug 2, 2023, 7:31 PM IST

सूरत: गुजरात में सूरत सेशन कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को सचिन इलाके में दो साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. सूरत शहर के सचिन इलाके में आरोपी इस्माइल यूसुफ ने इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इतना ही नहीं पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से बच्ची को मारने का वीडियो भी मिला.

सरकारी वकील, नयन सुखदवाला ने बताया कि जो इंसान दो साल की मासूम बच्ची के साथ दरिदंगी कर सकता है, उस पर दया करना ठीक नहीं है. यहां तक ​​कि उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस शख्स ने एक बच्ची के साथ व्यभिचार किया. इसलिए यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने मृत बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

घटना इस साल 27 फरवरी की है जब सूरत के सचिन इलाके में एक बच्ची अपने घर से लापता हो गई थी. जब लड़की घर नहीं लौटी, तो परिवार ने संबंधित पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. इसके बाद की पुलिस जांच में पुलिस ने बच्ची का शव पास की झाड़ी से बरामद किया था. पुलिस जांच में पता चला कि स्थानीय ईंट भट्टे पर काम करने वाली बच्ची के पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक उसका अपहरण कर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने कहा कि आरोपी पोर्न देखने का आदी था और उसने पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को अपने मोबाइल फोन पर फिल्माया था. पुलिस को बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे. पुलिस ने घटना के 11 दिन के अंदर ही आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

सूरत: गुजरात में सूरत सेशन कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को सचिन इलाके में दो साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. सूरत शहर के सचिन इलाके में आरोपी इस्माइल यूसुफ ने इंटरनेट पर अश्लील वीडियो देखकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. इतना ही नहीं पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से बच्ची को मारने का वीडियो भी मिला.

सरकारी वकील, नयन सुखदवाला ने बताया कि जो इंसान दो साल की मासूम बच्ची के साथ दरिदंगी कर सकता है, उस पर दया करना ठीक नहीं है. यहां तक ​​कि उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि इस शख्स ने एक बच्ची के साथ व्यभिचार किया. इसलिए यह मामला दुर्लभतम की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने मृत बच्ची के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

घटना इस साल 27 फरवरी की है जब सूरत के सचिन इलाके में एक बच्ची अपने घर से लापता हो गई थी. जब लड़की घर नहीं लौटी, तो परिवार ने संबंधित पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. इसके बाद की पुलिस जांच में पुलिस ने बच्ची का शव पास की झाड़ी से बरामद किया था. पुलिस जांच में पता चला कि स्थानीय ईंट भट्टे पर काम करने वाली बच्ची के पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक उसका अपहरण कर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने कहा कि आरोपी पोर्न देखने का आदी था और उसने पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को अपने मोबाइल फोन पर फिल्माया था. पुलिस को बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी मिले थे. पुलिस ने घटना के 11 दिन के अंदर ही आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था.

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