अहमदाबाद : मोदी 'सरनेम' मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें, इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जानकारी के मुताबिक, जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक की अदालत में दोपहर बाद करीब 2:30 बजे सुनवाई शुरू हुई. इससे पहले 29 अप्रैल को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के पक्ष में दलीलें रखी थीं.
बता दें कि 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था. सूरत सत्र अदालत ने मोदी 'सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.
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सूरत कोर्ट द्वारा 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख ने उच्च न्यायालय का रुख किया है. अपने फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन पी मोगेरा ने एक सांसद के रूप में गांधी के कद का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए था. उन्होंने निचली अदालत के प्रथम दृष्टया सबूतों और टिप्पणियों का हवाला दिया और कहा कि इससे पता चलता है कि गांधी ने चोरों के साथ एक ही सरनेम वाले लोगों की तुलना करने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां भी कीं.
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बता दें कि, राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद थे, लेकिन सूरत की एक निचली अदालत द्वारा 23 मार्च को मानहानि के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा 'मोदी सरनेम' का उपयोग करने वाली टिप्पणी से संबंधित है.