गांधीनगर: गुजरात में लगातार हो रही पेपर लीक को लेकर सरकार एक सख्त कानून लाने जा रही है. भूपेंद्र पटेल सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक बिल तैयार कर दिया है. इस बिल को सरकार आगामी विधानसभा सत्र में पेश करेगी, जिसमें पेपर लीक करने वाले को 10 साल तक की सजा और एक करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार चुनावी घोषणा के मुताबिक पेपर लीक को लेकर नया कानून लाने जा रही है. बता दें, राज्य में अलग-अलग स्पर्धा के कुल 12 पेपर लीक हो गए हैं. जिनकी वजह से लाखों उम्मीदवारों की महेनत पर पानी फिर गया है. पेपर लीक के बाद राज्य सरकार ने जस्टिस एमबी शाह कि अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया था. कमेटी ने 1 जुलाई, 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया.
अगर गुजरात सरकार चाहती को विधानसभा चुनाव के पहले ही यह कानून बन जाता, क्योंकि चुनाव से पहले भी एक विधानसभा सत्र बाकी था. जिसमें सरकार यह बिल पारित कर सकती थी पर एसा हुआ नहीं. इस रिपोर्ट के बाद भी जूनियर क्लर्क और वनरक्षक की परीक्षा के पेपर लीक हो गए.
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यह नया कानून, गुजरात जाहेर सेवा आयोग, गुजरात हाईकोर्ट, गुजरात गौण सेवा पसंदगी, राज्य परीक्षा, गुजरात माध्यमिक शिक्षण बोर्ड, स्टेट फंड यूनिवर्सिटी, गुजरात पंचायत सेवा मंडल, राज्य सरकार सत्ता मंडल, एजेंसी कि कोई भी परीक्षा पर लागू होगा. इस पेपर लीक कानून में एक एसा भी प्रावधान है कि अगर कोई परीक्षार्थी नकल का दोषी पाया जाता है तो सिर्फ दो बार परीक्षा में शामिल हो सकता है.
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