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गोरखनाथ मंदिर हमला : अहमद मुर्तजा की रिमांड 16 अप्रैल तक बढ़ी

यूपी के गोरखनाथ मंदिर हमले (Gorakhnath temple attack) के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. एटीएस और एसटीएफ की टीम मुर्तजा के आतंकी कनेक्शन खंगालने में जुटी हैं.

Gorakhnath temple attack
अहमद मुर्तजा
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Published : Apr 11, 2022, 5:20 PM IST

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तुजा को एटीएस ने सोमवार को गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने एटीएस की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अहमद मुर्तुजा को 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को हमला करने के आरोपी मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाए जाने की अपील कोर्ट में की गई थी. इस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार करते हुए मुर्तुजा के पुलिस रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अधिवक्ता पीके दुबे अधिवक्ता के मुताबिक किसी भी आरोपी की पुलिस रिमांड की अवधि अधिकतम 14 दिन हो सकती है.

इस दौरान पुलिस उसे अपनी कस्टडी में न्यायालय के आदेश पर लेकर अपराध से जुड़े मामले पर जांच कर सकती है. इसके बाद आरोपी जेल भेजने की कार्रवाई पूर्ण करने ही होगी. विशेष परिस्थितियों में कोर्ट एक से दो दिन का मौका पुलिस को पूछताछ के लिए और दे सकती है. इससे ज्यादा की अवधि पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी. उन्होंने बताया कि जेल में जाकर आरोपी से पूछताछ करना पुलिस के लिए संभव नहीं है. इसीलिए वह न्यायालय से कस्टडी की डिमांड करती है.

पढ़ें- खुलासाः मुर्तजा की हो रही थी ऑनलाइन ट्रेनिंग, अरबी के तीन शब्द जेहन में रखने को कहा गया था...

पढ़ें- गोरखनाथ मंदिर हमला: अहमद मुर्तजा अब्बासी का ISIS कनेक्शन खंगाल रहीं जांच एजेंसियां?

गोरखपुर: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तुजा को एटीएस ने सोमवार को गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए जज ने एटीएस की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अहमद मुर्तुजा को 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल को हमला करने के आरोपी मुर्तजा की रिमांड 5 दिन और बढ़ाए जाने की अपील कोर्ट में की गई थी. इस पर कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कोर्ट ने एटीएस की मांग को स्वीकार करते हुए मुर्तुजा के पुलिस रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अधिवक्ता पीके दुबे अधिवक्ता के मुताबिक किसी भी आरोपी की पुलिस रिमांड की अवधि अधिकतम 14 दिन हो सकती है.

इस दौरान पुलिस उसे अपनी कस्टडी में न्यायालय के आदेश पर लेकर अपराध से जुड़े मामले पर जांच कर सकती है. इसके बाद आरोपी जेल भेजने की कार्रवाई पूर्ण करने ही होगी. विशेष परिस्थितियों में कोर्ट एक से दो दिन का मौका पुलिस को पूछताछ के लिए और दे सकती है. इससे ज्यादा की अवधि पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी. उन्होंने बताया कि जेल में जाकर आरोपी से पूछताछ करना पुलिस के लिए संभव नहीं है. इसीलिए वह न्यायालय से कस्टडी की डिमांड करती है.

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