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गूगल प्ले की जांच मामले में हाईकोर्ट पहुंची गूगल की याचिका - सीसीआई

गूगल अपनी प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ लगे आरोपों का जवाब देने के उद्देश्य से ज्यादा समय देने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है.

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Published : Dec 27, 2021, 7:46 PM IST

नई दिल्ली: गूगल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में एक रिट याचिका दाखिल कर (Google approaches Karnataka High court) प्ले स्टोर के नियमों की जांच के सिलसिले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सवालों का जवाब देने के लिए और वक्त मांगा है.

गूगल ने कहा कि वह CCI की जांच प्रक्रिया का सम्मान करती है और निष्पक्ष जांच के हित में सहयोग देती रहेगी. गूगल के प्रवक्ता ने सोमवार को एक ईमेल में कहा, ‘‘हमने गूगल प्ले को लेकर सीसीआई की जांच के मामले में अंतरिम राहत आवेदन के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर की है"

मामले में कंपनी के रुख से अवगत एक सूत्र ने कहा कि गूगल ने प्ले स्टोर की बिलिंग प्रणाली से एकीकरण के लिए भारत में डेवलपर के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दी है.

गूगल ने इसके साथ ही सीसीआई से शिकायतकर्ताओं की पहचान के लिए कुछ ‘प्रक्रियागत‘ आग्रह भी किए हैं. इसके अलावा उसने जांच समिति में एक न्यायिक सदस्य को भी शामिल करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: पराग ही नहीं, इन अमेरिकी कंपनियों के भी बॉस भारतीय हैं

422 भारतीय स्टार्टअप्स की एक इंडस्ट्री बॉडी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) ने गूगल की मार्च, 2022 में लागू होने वाली प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी (Google Play store billing policy) में अंतरिम राहत दिलाने के लिए अक्टूबर में सीसीआई में एक पिटीशन फाइल की थी. जिस पर CCI ने गूगल को 31 दिसंबर, 2021 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. गूगल ने जहां अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है, वहीं कंपनी ने इसी महीने अपनी पॉलिसी की डेडलाइन बढ़ाकर अक्टूबर, 2022 कर दी थी. अब गूगल ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके अपना जवाब दाखिल करने लिए और समय मांगा है.

(एजेंसी इनपुट)

नई दिल्ली: गूगल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में एक रिट याचिका दाखिल कर (Google approaches Karnataka High court) प्ले स्टोर के नियमों की जांच के सिलसिले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) के सवालों का जवाब देने के लिए और वक्त मांगा है.

गूगल ने कहा कि वह CCI की जांच प्रक्रिया का सम्मान करती है और निष्पक्ष जांच के हित में सहयोग देती रहेगी. गूगल के प्रवक्ता ने सोमवार को एक ईमेल में कहा, ‘‘हमने गूगल प्ले को लेकर सीसीआई की जांच के मामले में अंतरिम राहत आवेदन के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर की है"

मामले में कंपनी के रुख से अवगत एक सूत्र ने कहा कि गूगल ने प्ले स्टोर की बिलिंग प्रणाली से एकीकरण के लिए भारत में डेवलपर के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दी है.

गूगल ने इसके साथ ही सीसीआई से शिकायतकर्ताओं की पहचान के लिए कुछ ‘प्रक्रियागत‘ आग्रह भी किए हैं. इसके अलावा उसने जांच समिति में एक न्यायिक सदस्य को भी शामिल करने की मांग की है.

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422 भारतीय स्टार्टअप्स की एक इंडस्ट्री बॉडी अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) ने गूगल की मार्च, 2022 में लागू होने वाली प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी (Google Play store billing policy) में अंतरिम राहत दिलाने के लिए अक्टूबर में सीसीआई में एक पिटीशन फाइल की थी. जिस पर CCI ने गूगल को 31 दिसंबर, 2021 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. गूगल ने जहां अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है, वहीं कंपनी ने इसी महीने अपनी पॉलिसी की डेडलाइन बढ़ाकर अक्टूबर, 2022 कर दी थी. अब गूगल ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके अपना जवाब दाखिल करने लिए और समय मांगा है.

(एजेंसी इनपुट)

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