समस्तीपुर/दरभंगाः हरियाणा में बिहार के चार युवक को फांसी की सजा दी गई. 25 नवंबर को एक मामले में सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा ने चारों को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई. चारो आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में चारों के घरों में कोहराम मचा हुआ है.
दो साल पुराने मामले में सजाः दरअसल, मामला 2 साल पुराना है. चारों युवक पर दो लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप दर्ज था. चारों ने दो बहनों के साथ उसके मां के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद दोनों बहनों को कीटनाशक दवा पिला दिया था, जिससे दोनों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए चारों को फांसी की सजा के साथ-साथ 30-30 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना लगाया.
बिहार की ही रहने वाली थी पीड़िताः दरअसल, बिहार की एक महिला ने सोनीपत के कुंडली थाना में 9 अगस्त 2021 को अपनी दो बेटियों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकायत दर्ज करायी थी. वह अपनी दो बेटी और तीन बेटों के साथ हरियाणा में किराए पर कमरा लेकर रहती थी. 5 अगस्त की रात कमरे में सोई थी. इसी दौरान चारों आरोपी कमरे में घूस गए था और महिला के सामने ही उसकी दोनों बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
दुष्कर्म के बाद कीटनाशक पिलायाः चारो आरोपी को दुष्कर्म के बाद भी मन नहीं भरा तो दोनों लड़की को कीटनाशक पिला दिया था. उसकी मां को धमकी भी दी कि अगर किसी को इसके बारे में बताया तो तीनों बेटे की हत्या कर देगा. घटना के कुछ देर के बाद दोनों लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी. कुछ देर के बाद मां ने हालत में सुधार नहीं देखा तो दिल्ली के राजा हरिशचंद्र अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों लड़की की मौत हो गई थी. इसके बाद भी महिला ने बेटे की हत्या के डर से मुंह नहीं खोला.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासाः पुलिस द्वारा पूछताछ में महिला ने बताया था कि सांप काटने से दोनों बेटी की मौत हो गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. उसने चारों आरोपी के खिलाफ कुंडली थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. चारों में तीन युवक बिहार के दरभंगा और एक समस्तीपुर का रहने वाला है.
दो साल बाद पीड़ित परिवार को न्यायः महिला के द्वारा शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए चारो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. फास्ट ट्रैक में मामला चल रहा था. इस दो साल में सुनवाई के दौरान करीब 24 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें घटना की चश्मदीद पीड़िता की मां भी शामिल थी. सभी गवाहों के बयान और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए फांसी और 30-30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई.
समस्तीपुर के युवक को हरियाणा में फांसीः बिहार के युवक को हरियाणा में फांसी की सजा से घर में कोहराम मचा हुआ है. परिवार के लोगों का रो रोकर हाल खराब है. समस्तीपुर निवासी युवक के पिता ने बताया कि उसका पुत्र आठवीं में पढ़ाई छोड़कर घर से भाग गया था. हरियाणा के सोनीपत में दो बहनों से गैंग रेप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था. उसने अपने बेटो को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके.
बेटे को निर्दोष बता रहे पिताः एक आरोपी के पिता ने बताया कि उसका बेटा नाबालिग है. उन्होंने वहां के अधिवक्ता से मिलकर स्कूल का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया. दो बार उसका मेडिकल भी कराया गया, जिसमें एक में 13 से 14 और दूसरी बार जांच में 17 से 18 वर्ष उम्र बताया गया. पिता ने आरोप लगाया है कि अधिवक्ता के द्वारा कोई मदद नहीं की गई. दावा किया है कि उसका पुत्र घटना में शामिल नहीं था. अपने बेटे को बचाने के लिए ऊपरी अदालत में अपील करेगा.
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