ETV Bharat / bharat

पूर्व पाक पीएम इमरान खान पहुंच गए जेल, यहां जानें भारत में तोशाखाना के क्या हैं नियम

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री को व्यक्तिगत रूप से अपने देश के तोशाखाना से सामान रखने का दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है. तो, भारत में तोशाखाना के बारे में क्या? भारत के तोशाखाना में संग्रहित वस्तुओं का क्या किया जाता है? इस संबंध में क्या नियम हैं और ये किस पर लागू होते हैं? इस बारे में ईटीवी भारत के अरुणिम भुइयां की रिपोर्ट में पढ़ें...

Toshakhana rules in India
भारत में तोशाखाना के नियम
author img

By

Published : Aug 6, 2023, 6:23 PM IST

Updated : Aug 6, 2023, 7:06 PM IST

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के साथ, दक्षिण एशिया में तोशाखाना शब्द तेजी से घूम रहा है. खान को विदेश में आधिकारिक दौरों पर मिले उपहारों को अपने पास रखने का दोषी पाया गया है. इन उपहारों को पाकिस्तान के तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए था. तोशाखाना एक मुगल स्थान था, जहां राजकुमार अपनी भावी पीढ़ी के लिए प्राप्त उपहारों और सम्मान के प्रतीकों को संग्रहीत करते थे.

यह शब्द फ़ारसी मूल का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'खजाना-घर' होता है. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को भारतीय या मध्य पूर्वी शासकों और उनकी प्रजा से राजनयिक उपहार, अक्सर हथियार या गहने, जिन्हें खिलत कहा जाता था, स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी. जब प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों को ऐसी खिलत प्राप्त होती थी, तो अधिकारी इसे कंपनी के खजाने या तोशाखाना में जमा कर देते थे.

वस्तुओं का उपयोग बाद में अन्य शासकों के साथ उपहारों के आदान-प्रदान के लिए किया जाने लगा, जब खिलत के आदान-प्रदान में शामिल होना उचित समझा गया. इमरान खान को तोशाखाना को सूचित किए बिना अपने निजी इस्तेमाल के लिए विदेश में आधिकारिक यात्राओं के दौरान मिले कुछ ऐसे उपहारों को अपने पास रखने का दोषी पाया गया है. इनमें सऊदी क्राउन प्रिंस से मिली 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की ग्रैफ घड़ी, रोलेक्स घड़ियां, एक मूल्यवान पेन, महंगे कफ़लिंक और एक अंगूठी शामिल हैं.

उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने भी विदेश में आधिकारिक यात्राओं के दौरान उपहार के रूप में प्राप्त एक हार, एक कंगन, एक अंगूठी और एक जोड़ी बालियों को अपने पास रख लिया है. तो, वे कौन से नियम हैं जो भारत में तोशाखाना के लिए बनी वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित करते हैं? और ऐसी वस्तुओं को कौन रख सकता है? जून 1978 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रत्येक उपहार को उसकी वापसी के 30 दिनों के भीतर तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए.

इसके बाद तोशाखाना अधिकारियों को भारतीय बाजार में उपहार के मूल्य का आकलन करना होता है. प्राप्तकर्ताओं को 5,000 रुपये से कम मूल्य की वस्तुएं रखने की अनुमति है. यदि यह सीमा से अधिक है, तो वे सीमा और भारतीय बाजार में उपहार के मूल्यांकन मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करके इसे अपने पास रख सकते हैं. हालांकि, वे उन उपहारों को अपने पास रख सकते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक मूल्य के रूप में देखा जाता है.

जो उपहार प्राप्तकर्ताओं द्वारा नहीं खरीदे गए हैं, वे सरकार के निपटान में रहेंगे. जब किसी व्यक्ति को विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान उपहार मिलता है, तो यह उसकी आधिकारिक स्थिति के लिए दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत क्षमता के लिए. अधिकांश देशों में, तोशाखाना और इसी तरह की अभिलेखीय सुविधाओं के नियम सरकार और राज्य के प्रमुखों, मंत्रियों और विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों पर लागू होते हैं.

लेकिन भारत में, नियम नौकरशाहों, राजनयिकों और आईपीएस अधिकारियों पर भी लागू होते हैं, यदि वे विदेश जाने वाले आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होते हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2019 से अप्रैल 2022 के बीच तोशाखाना को 2,036 वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनका कुल मूल्य 7.76 करोड़ रुपये है.

तो, ऐसी सभी वस्तुओं के साथ क्या किया जाता है?

विदेश मंत्रालय देश के सार्वजनिक संग्रहालयों को सांस्कृतिक मूल्य की कलाकृतियां दान कर सकता है. तोशाखाना के लेखों का उपयोग राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निवास (शिमला), प्रधान मंत्री के आधिकारिक निवास, विदेशों में भारतीय दूतावासों और विभिन्न सरकारी विभागों में भी किया जाता है. कुछ वस्तुएं, जैसे आभूषण या ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रस्तुति के लिए आवश्यकता नहीं होती, सरकार द्वारा नीलाम कर दी जाती हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक हैसियत से मिले कई ऐसे उपहारों को राष्ट्रीय हित के लिए नीलाम कर दिया है.

साल 2018 में एक साक्षात्कार के दौरान, मोदी ने कहा कि, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने उन उपहारों की नीलामी की थी, जो उन्हें मिले थे और तोशाखाना में रखे गए थे और प्राप्त राशि को बालिका शिक्षा के लिए दान कर दिया था. फिर 2019 में, मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी की गई और प्राप्त आय को स्वच्छ गंगा के लिए नमामि गंगा परियोजना के लिए समर्पित किया गया.

जब मोदी पिछले महीने बैस्टिल दिवस समारोह के लिए पेरिस गए थे, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने उन्हें 1916 की तस्वीर की एक फ़्रेमयुक्त प्रतिकृति उपहार में दी थी, जिसमें एक पेरिसवासी एक सिख अधिकारी को फूल भेंट कर रहा था और 11वीं शताब्दी की शारलेमेन शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिकृति थी. यह तस्वीर 1916 में 14 जुलाई को सैन्य परेड के दौरान चैंप्स-एलिसीज़ पर मेउरिस समाचार एजेंसी के एक फोटो रिपोर्टर द्वारा क्लिक की गई थी.

मैक्रॉन ने मोदी को 1913 और 1927 के बीच प्रकाशित मार्सेल प्राउस्ट के उपन्यासों की एक श्रृंखला भी उपहार में दी, जिन्हें 20वीं सदी की शुरुआत के फ्रांसीसी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियां माना जाता है. अब यह संबंधित अधिकारियों को तय करना होता है कि तोशाखाना में मौजूद इन वस्तुओं का क्या करना है - संग्रहालयों को दान करना है, इन्हें नीलाम करना है या इन्हें संरक्षित करना है.

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के साथ, दक्षिण एशिया में तोशाखाना शब्द तेजी से घूम रहा है. खान को विदेश में आधिकारिक दौरों पर मिले उपहारों को अपने पास रखने का दोषी पाया गया है. इन उपहारों को पाकिस्तान के तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए था. तोशाखाना एक मुगल स्थान था, जहां राजकुमार अपनी भावी पीढ़ी के लिए प्राप्त उपहारों और सम्मान के प्रतीकों को संग्रहीत करते थे.

यह शब्द फ़ारसी मूल का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'खजाना-घर' होता है. ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को भारतीय या मध्य पूर्वी शासकों और उनकी प्रजा से राजनयिक उपहार, अक्सर हथियार या गहने, जिन्हें खिलत कहा जाता था, स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी. जब प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों को ऐसी खिलत प्राप्त होती थी, तो अधिकारी इसे कंपनी के खजाने या तोशाखाना में जमा कर देते थे.

वस्तुओं का उपयोग बाद में अन्य शासकों के साथ उपहारों के आदान-प्रदान के लिए किया जाने लगा, जब खिलत के आदान-प्रदान में शामिल होना उचित समझा गया. इमरान खान को तोशाखाना को सूचित किए बिना अपने निजी इस्तेमाल के लिए विदेश में आधिकारिक यात्राओं के दौरान मिले कुछ ऐसे उपहारों को अपने पास रखने का दोषी पाया गया है. इनमें सऊदी क्राउन प्रिंस से मिली 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की ग्रैफ घड़ी, रोलेक्स घड़ियां, एक मूल्यवान पेन, महंगे कफ़लिंक और एक अंगूठी शामिल हैं.

उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने भी विदेश में आधिकारिक यात्राओं के दौरान उपहार के रूप में प्राप्त एक हार, एक कंगन, एक अंगूठी और एक जोड़ी बालियों को अपने पास रख लिया है. तो, वे कौन से नियम हैं जो भारत में तोशाखाना के लिए बनी वस्तुओं के उपयोग को नियंत्रित करते हैं? और ऐसी वस्तुओं को कौन रख सकता है? जून 1978 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रत्येक उपहार को उसकी वापसी के 30 दिनों के भीतर तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए.

इसके बाद तोशाखाना अधिकारियों को भारतीय बाजार में उपहार के मूल्य का आकलन करना होता है. प्राप्तकर्ताओं को 5,000 रुपये से कम मूल्य की वस्तुएं रखने की अनुमति है. यदि यह सीमा से अधिक है, तो वे सीमा और भारतीय बाजार में उपहार के मूल्यांकन मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करके इसे अपने पास रख सकते हैं. हालांकि, वे उन उपहारों को अपने पास रख सकते हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक मूल्य के रूप में देखा जाता है.

जो उपहार प्राप्तकर्ताओं द्वारा नहीं खरीदे गए हैं, वे सरकार के निपटान में रहेंगे. जब किसी व्यक्ति को विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान उपहार मिलता है, तो यह उसकी आधिकारिक स्थिति के लिए दिया जाता है, न कि व्यक्तिगत क्षमता के लिए. अधिकांश देशों में, तोशाखाना और इसी तरह की अभिलेखीय सुविधाओं के नियम सरकार और राज्य के प्रमुखों, मंत्रियों और विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों पर लागू होते हैं.

लेकिन भारत में, नियम नौकरशाहों, राजनयिकों और आईपीएस अधिकारियों पर भी लागू होते हैं, यदि वे विदेश जाने वाले आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होते हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, जनवरी 2019 से अप्रैल 2022 के बीच तोशाखाना को 2,036 वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनका कुल मूल्य 7.76 करोड़ रुपये है.

तो, ऐसी सभी वस्तुओं के साथ क्या किया जाता है?

विदेश मंत्रालय देश के सार्वजनिक संग्रहालयों को सांस्कृतिक मूल्य की कलाकृतियां दान कर सकता है. तोशाखाना के लेखों का उपयोग राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निवास (शिमला), प्रधान मंत्री के आधिकारिक निवास, विदेशों में भारतीय दूतावासों और विभिन्न सरकारी विभागों में भी किया जाता है. कुछ वस्तुएं, जैसे आभूषण या ऐसी वस्तुएं जिनकी प्रस्तुति के लिए आवश्यकता नहीं होती, सरकार द्वारा नीलाम कर दी जाती हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक हैसियत से मिले कई ऐसे उपहारों को राष्ट्रीय हित के लिए नीलाम कर दिया है.

साल 2018 में एक साक्षात्कार के दौरान, मोदी ने कहा कि, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने उन उपहारों की नीलामी की थी, जो उन्हें मिले थे और तोशाखाना में रखे गए थे और प्राप्त राशि को बालिका शिक्षा के लिए दान कर दिया था. फिर 2019 में, मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी की गई और प्राप्त आय को स्वच्छ गंगा के लिए नमामि गंगा परियोजना के लिए समर्पित किया गया.

जब मोदी पिछले महीने बैस्टिल दिवस समारोह के लिए पेरिस गए थे, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने उन्हें 1916 की तस्वीर की एक फ़्रेमयुक्त प्रतिकृति उपहार में दी थी, जिसमें एक पेरिसवासी एक सिख अधिकारी को फूल भेंट कर रहा था और 11वीं शताब्दी की शारलेमेन शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिकृति थी. यह तस्वीर 1916 में 14 जुलाई को सैन्य परेड के दौरान चैंप्स-एलिसीज़ पर मेउरिस समाचार एजेंसी के एक फोटो रिपोर्टर द्वारा क्लिक की गई थी.

मैक्रॉन ने मोदी को 1913 और 1927 के बीच प्रकाशित मार्सेल प्राउस्ट के उपन्यासों की एक श्रृंखला भी उपहार में दी, जिन्हें 20वीं सदी की शुरुआत के फ्रांसीसी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियां माना जाता है. अब यह संबंधित अधिकारियों को तय करना होता है कि तोशाखाना में मौजूद इन वस्तुओं का क्या करना है - संग्रहालयों को दान करना है, इन्हें नीलाम करना है या इन्हें संरक्षित करना है.

Last Updated : Aug 6, 2023, 7:06 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.