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जेल से बाहर आए AIADMK के पूर्व मंत्री जयकुमार, हुआ भव्य स्वागत

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Published : Mar 12, 2022, 3:22 PM IST

तमिलनाडु के चेन्नई में थोरईपक्कम में कथित तौर पर जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री डी जयकुमार (Former Minister D Jayakumar) को शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने जमानत दे दी. शनिवार को जेल से बाहर आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

Jayakumar
जयकुमार

चेन्नई: अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार (Former Minister D Jayakumar) शनिवार को पुझल जेल से बाहर आए और उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. थोरईपक्कम में कथित तौर पर जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जयकुमार को शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने सशर्त जमानत दे दी.

जयकुमार को इस मामले में 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले उन्हें दो अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था. जयकुमार 20 दिनों से अधिक समय से हिरासत में थे. जेल से बाहर निकलने के बाद प्रेस से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं. यह भी कहा कि प्रतिशोध की राजनीति अन्नाद्रमुक के खिलाफ काम नहीं करेगी.

यह भी पढ़ें- 'ऑडियो राजनीति' के जरिए पार्टी में भ्रम पैदा करना चाहती हैं शशिकला: जयकुमार

कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
वहीं मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के एमएचसी न्यायमूर्ति जगदीश चंद्र ने कहा कि जयकुमार तिरची में रहेंगे और दो सप्ताह के लिए प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे छावनी पुलिस के सामने पेश होंगे. उसके बाद अगले आदेश तक हर सोमवार को शहर की अपराध शाखा पुलिस के सामने पेश होंगे.

चेन्नई: अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मंत्री डी जयकुमार (Former Minister D Jayakumar) शनिवार को पुझल जेल से बाहर आए और उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. थोरईपक्कम में कथित तौर पर जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किए गए जयकुमार को शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने सशर्त जमानत दे दी.

जयकुमार को इस मामले में 25 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले उन्हें दो अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था. जयकुमार 20 दिनों से अधिक समय से हिरासत में थे. जेल से बाहर निकलने के बाद प्रेस से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं. यह भी कहा कि प्रतिशोध की राजनीति अन्नाद्रमुक के खिलाफ काम नहीं करेगी.

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कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
वहीं मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के एमएचसी न्यायमूर्ति जगदीश चंद्र ने कहा कि जयकुमार तिरची में रहेंगे और दो सप्ताह के लिए प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे छावनी पुलिस के सामने पेश होंगे. उसके बाद अगले आदेश तक हर सोमवार को शहर की अपराध शाखा पुलिस के सामने पेश होंगे.

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