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Flyer lights up in mid-air : बीच उड़ान में यात्री ने जलाई लाइटर, हिरासत में आरोपी - इंडिगो उड़ान

असम से बेंगलुरु आ रहे इंडिगो की उड़ान के मध्य में एक यात्री ने सिगरेट जला ली. जिसके बाद बेंगलुरु में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. उसके खिलाफ न्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने सहित आईपीसी और सिविल एविएशन एक्ट, 1982 के तहत कई मामले दर्त किये गये हैं.

Flyer lights up in mid-air
प्रतिकात्मक तस्वीर
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Published : Mar 19, 2023, 10:16 AM IST

बेंगलुरु: हाल के दिनों में विमान में उड़ान के दौरान यात्रियों की बदतमिजी और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की खबरे काफी बढ़ गई हैं. नया मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सामने आया है. जहां एक यात्री ने उड़ान के मध्य में विमान के टायलेट में सिगरेट पीने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करने की कोशिश की. घटना शनिवार को असम से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी रही इंडिगो के उड़ान के दौरान हुई. आरोपी यात्री की पहचान 20 साल के सेरी चौधरी के रूप में हुई है.

पढ़ें : Indigo Flight Emergency Landing: चिकित्सा आपात स्थिति के चलते नागपुर में उतारा गया विमान, फिर भी नहीं बची मरीज की जान

मीडिया में उप्लब्ध जानकारी के अनुसार आरोपी को बेंगलुरु में पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी बीच उड़ान के दौरान अपनी सीट से उठ कर टायलेट गया था. उसके अंदर रहने के दौरान ही विमान में फायर अलार्म बजने लगा. विमान के चालक दल के सदस्यों ने उससे दरवाजा खोलने को कहा, उसके पास के सिगरेट और लाइटर बरामद की गई.

पढ़ें : Girl Press Emergency Button in Flight : उड़ते विमान में सायरन बजने से मचा हड़कंप, ये थी वजह

बाद में इंडिगो के अधिकारियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. बताया गया कि आरोपी असम का रहने वाला है. उसका घर असम के कछार के गोविंदपुरा गांव में है. उसपर आईपीसी और सिविल एविएशन एक्ट, 1982 के तहत कानूनी धाराएं लगाई गई हैं. जिसमें अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया गया है. अपने आरोपी ने कहा कि उसने बोर्डिंग से पहले ही सिगरेट को अपने बैंग में और लाइटर को पैंट की जेब में छूपा कर रख लिया था. उसने उसको इतनी चालांकि उसे छुपाया था कि चेंकिंग के दौरान सुरक्षा अधिकारियों की नजर उसपर नहीं पड़े.

पढ़ें : Air India Flight Smoking Case: विमान में धूम्रपान के मामले में यात्री को अदालत ने भेजा जेल, जमानत राशि देने से इनकार

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मीडिया में उप्लब्ध जानकारी के अनुसार आरोपी को बेंगलुरु में पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल भेज दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी बीच उड़ान के दौरान अपनी सीट से उठ कर टायलेट गया था. उसके अंदर रहने के दौरान ही विमान में फायर अलार्म बजने लगा. विमान के चालक दल के सदस्यों ने उससे दरवाजा खोलने को कहा, उसके पास के सिगरेट और लाइटर बरामद की गई.

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बाद में इंडिगो के अधिकारियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. बताया गया कि आरोपी असम का रहने वाला है. उसका घर असम के कछार के गोविंदपुरा गांव में है. उसपर आईपीसी और सिविल एविएशन एक्ट, 1982 के तहत कानूनी धाराएं लगाई गई हैं. जिसमें अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया गया है. अपने आरोपी ने कहा कि उसने बोर्डिंग से पहले ही सिगरेट को अपने बैंग में और लाइटर को पैंट की जेब में छूपा कर रख लिया था. उसने उसको इतनी चालांकि उसे छुपाया था कि चेंकिंग के दौरान सुरक्षा अधिकारियों की नजर उसपर नहीं पड़े.

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