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भ्रम को करिए दूर, यहां जानें महाराष्ट्र में कहां और कितनी मिलेगी छूट - अनलॉक प्रक्रिया

महाराष्ट्र में अनलॉक प्रक्रिया को लेकर असमंजस शनिवार को खत्म हो गया. राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात 5 स्तरीय अनलॉकिंग मानदंडों के बारे में एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कहां प्रतिबंध रहेगा और कहां नहीं रहेगा.

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Published : Jun 5, 2021, 7:01 PM IST

मुंबई : पाबंदियों में ढील देने की 5 स्तरीय योजना साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड के उपयोग पर आधारित होगा. यह आदेश 7 जून से पॉजिटिविटी दर और 3 जून के बाद ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी स्तर के आधार पर लागू होगा.

पहला स्तर

पांच प्रतिशत की पॉजिटिविटी दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बेड का उपयोग करने वाले शहरों और जिलों में.

- प्रथम स्तर के स्थानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

- आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों, खेल प्रतिष्ठानों के नियमित समय के साथ पूरी तरह से खुलेंगे

- ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं.

- निर्माण, कृषि और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी.

- कोई कर्फ्यू या निषेधाज्ञा आदेश नहीं होगा और कोई ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

दूसरा स्तर

जिन शहरों और जिलों में सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 25 से 40 प्रतिशत है.

दूसरे स्तर के लिए प्रतिबंध

- आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों को नियमित समय के अनुसार खोलने की अनुमति होगी

- मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे.

- लोकल ट्रेनों में प्रतिबंधित प्रवेश होगा और इसकी अनुमति केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों के लिए होगी.

- सार्वजनिक स्थान और निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं.

- सामाजिक और राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी.

- कर्फ्यू के आदेश यथावत रहेंगे

- जिम, सैलून, ब्यूटी सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं.

तीसरा स्तर

जिन शहरों और जिलों में पॉजिटिविटी दर पांच से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से अधिक है.

तीसरे स्तर के लिए प्रतिबंध

- आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं.

- गैर-जरूरी दुकानें शाम तक खुली रह सकती.

- मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे और सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकते हैं.

- खाने के पार्सल, टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी.

- मेडिकल और आवश्यक कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनें प्रतिबंधित रहेंगी.

- कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.

- फिल्म और टीवी की शूटिंग बायो-बबल में होगी और शाम 5 बजे के बाद बाहर कोई हलचल नहीं होगी.

- केवल 50 व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं, जबकि केवल 20 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं

- सामाजिक और राजनीतिक सभा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित की जाएगी.

चौथा स्तर

जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 60 फीसदी से ज्यादा है.

लेवल 4 के लिए प्रतिबंध

- वहां आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.

- केवल फूड पार्सल और टेकअवे की अनुमति होगी.

- लोकल ट्रेनों को केवल मेडिकल और कुछ आवश्यक कर्मचारियों के लिए चालू रखा जाएगा

- सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे.

पांचवा स्तर

ऐसे स्थान जहां पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से अधिक है और ऑक्सीजन बिस्तर क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग में हैं.

स्तर 5 के लिए प्रतिबंध

- शाम 4 बजे तक केवल आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी और कार्यालय में उपस्थिति 15 प्रतिशत होगी.

यह स्तर हर सप्ताह तय किए जाएंगे. राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गुरुवार को ऑक्सीजन बेड की संख्या और पॉजिटिविटी रेट की घोषणा करेगा. जिसके आधार पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशासनिक इकाई का स्तर तय करेगा.

महाराष्ट्र में अनलॉक के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है क्योंकि कांग्रेस मंत्री विजय वडेट्टीवार्स ने अनलॉक के बारे में बयान देकर विवाद को जन्म दे दिया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि राज्य के 18 जिलों में फुल अनलॉक देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें-दिल्ली अनलॉक : सात जून से चलेगी मेट्रो, मॉल-बाजार और ऑफिस खुलेंगे

उनकी घोषणा के दो घंटे बाद सीएम कार्यालय ने साफ किया कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इससे प्रदेश में अनलॉक को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रियों में साख की होड़ मची है.

मुंबई : पाबंदियों में ढील देने की 5 स्तरीय योजना साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड के उपयोग पर आधारित होगा. यह आदेश 7 जून से पॉजिटिविटी दर और 3 जून के बाद ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी स्तर के आधार पर लागू होगा.

पहला स्तर

पांच प्रतिशत की पॉजिटिविटी दर और 25 प्रतिशत से कम ऑक्सीजन बेड का उपयोग करने वाले शहरों और जिलों में.

- प्रथम स्तर के स्थानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

- आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों, मॉल, थिएटर, सभागार, रेस्तरां, निजी कार्यालय, सार्वजनिक स्थानों, खेल प्रतिष्ठानों के नियमित समय के साथ पूरी तरह से खुलेंगे

- ऐसे स्थानों पर फिल्म की शूटिंग, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं फिर से शुरू हो सकती हैं.

- निर्माण, कृषि और आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी.

- कोई कर्फ्यू या निषेधाज्ञा आदेश नहीं होगा और कोई ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.

दूसरा स्तर

जिन शहरों और जिलों में सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 25 से 40 प्रतिशत है.

दूसरे स्तर के लिए प्रतिबंध

- आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानों को नियमित समय के अनुसार खोलने की अनुमति होगी

- मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम और रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे.

- लोकल ट्रेनों में प्रतिबंधित प्रवेश होगा और इसकी अनुमति केवल चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में काम करने वालों के लिए होगी.

- सार्वजनिक स्थान और निजी कार्यालय खोले जा सकते हैं.

- सामाजिक और राजनीतिक सभाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी.

- कर्फ्यू के आदेश यथावत रहेंगे

- जिम, सैलून, ब्यूटी सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं.

तीसरा स्तर

जिन शहरों और जिलों में पॉजिटिविटी दर पांच से 10 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से अधिक है.

तीसरे स्तर के लिए प्रतिबंध

- आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं.

- गैर-जरूरी दुकानें शाम तक खुली रह सकती.

- मॉल और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे और सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकते हैं.

- खाने के पार्सल, टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी.

- मेडिकल और आवश्यक कर्मचारियों के लिए लोकल ट्रेनें प्रतिबंधित रहेंगी.

- कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.

- फिल्म और टीवी की शूटिंग बायो-बबल में होगी और शाम 5 बजे के बाद बाहर कोई हलचल नहीं होगी.

- केवल 50 व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हो सकते हैं, जबकि केवल 20 लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं

- सामाजिक और राजनीतिक सभा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजित की जाएगी.

चौथा स्तर

जिन जगहों पर पॉजिटिविटी रेट 10 से 20 फीसदी और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 60 फीसदी से ज्यादा है.

लेवल 4 के लिए प्रतिबंध

- वहां आवश्यक दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.

- केवल फूड पार्सल और टेकअवे की अनुमति होगी.

- लोकल ट्रेनों को केवल मेडिकल और कुछ आवश्यक कर्मचारियों के लिए चालू रखा जाएगा

- सार्वजनिक स्थान खुले रहेंगे लेकिन वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगे.

पांचवा स्तर

ऐसे स्थान जहां पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से अधिक है और ऑक्सीजन बिस्तर क्षमता 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग में हैं.

स्तर 5 के लिए प्रतिबंध

- शाम 4 बजे तक केवल आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी और कार्यालय में उपस्थिति 15 प्रतिशत होगी.

यह स्तर हर सप्ताह तय किए जाएंगे. राज्य का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक गुरुवार को ऑक्सीजन बेड की संख्या और पॉजिटिविटी रेट की घोषणा करेगा. जिसके आधार पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशासनिक इकाई का स्तर तय करेगा.

महाराष्ट्र में अनलॉक के मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है क्योंकि कांग्रेस मंत्री विजय वडेट्टीवार्स ने अनलॉक के बारे में बयान देकर विवाद को जन्म दे दिया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि राज्य के 18 जिलों में फुल अनलॉक देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें-दिल्ली अनलॉक : सात जून से चलेगी मेट्रो, मॉल-बाजार और ऑफिस खुलेंगे

उनकी घोषणा के दो घंटे बाद सीएम कार्यालय ने साफ किया कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इससे प्रदेश में अनलॉक को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. उसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रियों में साख की होड़ मची है.

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