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आयोग के समक्ष पेश नहीं होने पर परमबीर सिंह पर ₹5 हजार का जुर्माना - परमबीर सिंह पर ₹5 हजार का जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, हालांकि, देशमुख ने आरोपों का खंडन किया था.

परमबीर सिंह पर ₹5 हजार का जुर्माना
परमबीर सिंह पर ₹5 हजार का जुर्माना
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Published : Jun 22, 2021, 9:40 PM IST

Updated : Jun 22, 2021, 10:00 PM IST

मुंबई: उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने समन जारी करने के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं होने के कारण मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

महाराष्ट्र सरकार ने सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, हालांकि, देशमुख ने आरोपों का खंडन किया था. सिंह मंगलवार को आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए और उनके वकील ने एक आवेदन दायर कर कहा कि सिंह को समन प्राप्त नहीं हुआ था.

पढ़ें: महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि 22 जून तक बढ़ाई

एक सरकारी वकील ने बताया कि आयोग ने पाया कि समन तामील हुआ था और सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि मुख्यमंत्री के कोविड राहत कोष में जमा की जाएगी. वकील ने बताया कि इससे पहले भी सिंह पेश नहीं हुए थे और आयोग बुधवार को भी सुनवाई करेगा.

पीटीआई-भाषा

मुंबई: उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने समन जारी करने के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं होने के कारण मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

महाराष्ट्र सरकार ने सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए इस साल मार्च में न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, हालांकि, देशमुख ने आरोपों का खंडन किया था. सिंह मंगलवार को आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए और उनके वकील ने एक आवेदन दायर कर कहा कि सिंह को समन प्राप्त नहीं हुआ था.

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एक सरकारी वकील ने बताया कि आयोग ने पाया कि समन तामील हुआ था और सिंह पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि मुख्यमंत्री के कोविड राहत कोष में जमा की जाएगी. वकील ने बताया कि इससे पहले भी सिंह पेश नहीं हुए थे और आयोग बुधवार को भी सुनवाई करेगा.

पीटीआई-भाषा

Last Updated : Jun 22, 2021, 10:00 PM IST
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