नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization -EPFO) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न को आधार-सत्यापित यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) के साथ जमा कराने के अपने आदेश के क्रियान्वयन को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है.
इसके अलावा भवन एवं निर्माण तथा बागवानी जैसी कुछ उद्योग श्रेणियों के लिए भी आधार को यूएएन से जोड़ने की समयसीमा को 31 दिसंबर 2021 तक के लिये बढ़ाया गया है.
इससे पूर्वोत्तर राज्यों के नियोक्ताओं तथा कुछ उद्योगों को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को पीएफ खातों या यूएएन से जोड़ने के लिए और समय मिल सकेगा.
इससे पहले ईपीएफओ ने सभी अंशधारकों के लिए आधार को यूएएन से जोड़ने की समयसीमा को एक जून, 2021 से बढ़ाकर एक सितंबर, 2021 किया था.
यह इस समयसीमा में दूसरा विस्तार है. हालांकि, यह पूर्वोत्तर के राज्यों और कुछ खास तरह के उद्योगों के लिये ही बढ़ाई गई है.
पिछले सप्ताह जारी ईपीएफओ के आदेश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चालान सह प्राप्ति रसीद या पीएफ रिटर्न (ईसीआर) को आधार सत्पापित यूएएन के जरिये जमा कराने की समयसीमा को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
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इसमें यह भी कहा गया है कि दूर दराज के इलाकों अथवा विद्रोह वाले इलाकों में कामगारों के कार्यस्थल में जल्दी जल्दी होने वाले बदलावों तथा अन्य समस्याओं को देखते हुए बीड़ी बनाने, भवन एवं निर्माण कार्यों, चाय, काफी, इलायची, काली मिर्च, पटसन जैसी पौधों से चलने उद्योगों के लिये इलेक्ट्रानिक चालान अथवा पीएफ रिटर्न जमा करानेक वास्ते यूएएन के साथ आधार को जोड़ने की समयसीमा को भी 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है.
(पीटीआई-भाषा)