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महाराष्ट्र संकट : छोटी पार्टियों के 29 विधायकों और निर्दलीयों की भूमिका अहम

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के कारण महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है. लेकिन एकनाथ शिंदे की दलगत राजनीति को सफल बनाने के लिए उन्हें अपने पीछे बड़ी संख्या में विधायकों की जरूरत है. वहीं, एमवीए की चुनौतियों के बीच छोटी पार्टियों के 29 विधायकों और निर्दलीयों की भूमिका अहम है.

eknath shindes
शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे
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Published : Jun 21, 2022, 6:39 PM IST

Updated : Jun 21, 2022, 6:46 PM IST

मुंबई/हैदराबाद : शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे (Shiv Sena leader Eknath Shinde) के कुछ पार्टी विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालने के कारण महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार की स्थिरता से जुड़ी अनिश्चितता के बीच छोटी पार्टियों के 29 विधायकों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो गई है. शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के कारण 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में एक पद रिक्त है. किसी भी पार्टी या गठबंधन को साधारण बहुमत के साथ सत्ता में रहने के लिए फिलहाल 144 विधायकों की जरूरत होगी. वहीं, शिंदे को दलगत राजनीति को सफल बनाने के लिए अपने पीछे बड़ी संख्या में विधायकों की जरूरत है. यदि उनके पास वह शक्ति नहीं है, तो वे प्रतिबंध को लेकर खुद को संकट में पा सकते हैं. उनकी विधायकी जा सकती है. वहीं उनके साथ रहने वाले अन्य विधायकों का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन की सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस शामिल हैं. गठबंधन सरकार ने 30 नवंबर, 2019 को विधानसभा के पटल पर विश्वास मत हासिल किया था, जिसमें 169 विधायकों ने गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था. शिवसेना के पास फिलहाल 55 विधायक हैं, राकांपा के 53 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं. भाजपा ने साल 2019 में 105 सीट जीती थीं, लेकिन उपचुनाव में राकांपा से पंढरपुर विधानसभा सीट छीनने के बाद भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 106 हो गई. शिवसेना के एक विधायक की मौत हो चुकी है.

सदन में 13 निर्दलीय हैं, जिनमें से एक राजेंद्र पाटिल येद्रवकर शिवसेना कोटे से एमवीए सरकार में मंत्री हैं. इसी तरह नेवासा से क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के विधायक शंकरराव गडख और प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू भी शिवसेना कोटे से मंत्री हैं. प्रहार जनशक्ति पार्टी के सदन में दो विधायक हैं. तेरह निर्दलीय उम्मीदवारों में से छह भाजपा के समर्थक हैं, पांच ने शिवसेना को समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और राकांपा को एक-एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है. विनय कोरे (जनसुराज्य शक्ति पार्टी) और रत्नाकर गुट्टे (राष्ट्रीय समाज पक्ष) भी भाजपा के समर्थक हैं.

इसके अलावा देवेंद्र भुयार (स्वाभिमानी पक्ष) और श्यामसुंदर शिंदे (पीडब्ल्यूपी) राकांपा के समर्थक हैं. इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की छह सीट के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में दो-दो विधायक वाली एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया था, जबकि बहुजन विकास अघाडी (बीवीए) के तीन विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया था.

दल बदल नियम और गणित

  • टूट के लिए कम से कम दो तिहाई विधायक की जरूरत
  • 37 विधायक शिवसेना से टूटे तो लागू नहीं होगा दल बदल कानून
  • 37 विधायक साथ आए तो भाजपा की सरकार संभव
  • भाजपा के 106 विधायक से 37 जुड़े तो 143 का आंकड़ा
  • सरकार बनाने के लिए भाजपा को 2 और विधायकों की जरूरत

कितने विधायक जरूरी, क्या कहते हैं नियम : 52वें संशोधन के तहत, 1985 में गुटनिरपेक्ष पार्टी अधिनियम अधिनियमित किया गया था. इसमें लोक सभा और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के दल बदल होने पर उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया था. इस संबंध में संविधान में एक विस्तृत परिशिष्ट शामिल किया गया था. पृथकता कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्य को पार्टी में रहना चाहिए और पार्टी के आदेशों का पालन करना चाहिए.

कानून का महत्वपूर्ण नियम : इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी सदन का स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य ऐसे चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. साथ ही, यदि कोई नामित व्यक्ति सदन में पद ग्रहण करने के बाद छह महीने की अवधि के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे उस सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. सदन के पीठासीन अधिकारी को उस सदस्य की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होता है. हालांकि, यदि निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 से अधिक का दल बदल होता है, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है. हालांकि, यदि पीठासीन अधिकारी वोट डालने के दौरान किसी भी पार्टी (सत्तारूढ़ दल से संबंधित लेकिन विपक्ष के पक्ष में) के पक्ष में अपना वोट डालता है, तो उस पर निषेध कानून के ढांचे के भीतर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.

शिवसेना छोड़ने के लिए शिंदे को कितने विधायकों का समर्थन करने की आवश्यकता है? शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं. उनका एक विधायक जीवित नहीं है इसलिए मौजूदा हालात में 18 से ज्यादा विधायकों एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी छोड़ना जरूरी है. फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उनके पास शिवसेना के इतने विधायकों की ताकत है. इसलिए, भले ही वह शिवसेना छोड़ दें, यह कहा जा सकता है कि उनके विधायक वर्तमान में खतरे में नहीं हैं. हालांकि, अगर इससे कम विधायक उनके पास हैं तो उनके खिलाफ पार्टी विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

पढ़ें- शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे 22 विधायकों के साथ पहुंचे सूरत, उद्धव सरकार पर संकट गहराया

पढ़ें- महाराष्ट्र संकट : एक विधायक अस्पताल में भर्ती, शिवसेना नेता नार्वेकर और पाठक सूरत पहुंचे

मुंबई/हैदराबाद : शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे (Shiv Sena leader Eknath Shinde) के कुछ पार्टी विधायकों के साथ गुजरात में डेरा डालने के कारण महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार की स्थिरता से जुड़ी अनिश्चितता के बीच छोटी पार्टियों के 29 विधायकों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका अहम हो गई है. शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के कारण 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में एक पद रिक्त है. किसी भी पार्टी या गठबंधन को साधारण बहुमत के साथ सत्ता में रहने के लिए फिलहाल 144 विधायकों की जरूरत होगी. वहीं, शिंदे को दलगत राजनीति को सफल बनाने के लिए अपने पीछे बड़ी संख्या में विधायकों की जरूरत है. यदि उनके पास वह शक्ति नहीं है, तो वे प्रतिबंध को लेकर खुद को संकट में पा सकते हैं. उनकी विधायकी जा सकती है. वहीं उनके साथ रहने वाले अन्य विधायकों का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन की सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस शामिल हैं. गठबंधन सरकार ने 30 नवंबर, 2019 को विधानसभा के पटल पर विश्वास मत हासिल किया था, जिसमें 169 विधायकों ने गठबंधन के पक्ष में मतदान किया था. शिवसेना के पास फिलहाल 55 विधायक हैं, राकांपा के 53 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं. भाजपा ने साल 2019 में 105 सीट जीती थीं, लेकिन उपचुनाव में राकांपा से पंढरपुर विधानसभा सीट छीनने के बाद भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 106 हो गई. शिवसेना के एक विधायक की मौत हो चुकी है.

सदन में 13 निर्दलीय हैं, जिनमें से एक राजेंद्र पाटिल येद्रवकर शिवसेना कोटे से एमवीए सरकार में मंत्री हैं. इसी तरह नेवासा से क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के विधायक शंकरराव गडख और प्रहार जनशक्ति पार्टी के बच्चू कडू भी शिवसेना कोटे से मंत्री हैं. प्रहार जनशक्ति पार्टी के सदन में दो विधायक हैं. तेरह निर्दलीय उम्मीदवारों में से छह भाजपा के समर्थक हैं, पांच ने शिवसेना को समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और राकांपा को एक-एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है. विनय कोरे (जनसुराज्य शक्ति पार्टी) और रत्नाकर गुट्टे (राष्ट्रीय समाज पक्ष) भी भाजपा के समर्थक हैं.

इसके अलावा देवेंद्र भुयार (स्वाभिमानी पक्ष) और श्यामसुंदर शिंदे (पीडब्ल्यूपी) राकांपा के समर्थक हैं. इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र की छह सीट के लिए हुए राज्यसभा चुनाव में दो-दो विधायक वाली एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन किया था, जबकि बहुजन विकास अघाडी (बीवीए) के तीन विधायकों ने भाजपा का समर्थन किया था.

दल बदल नियम और गणित

  • टूट के लिए कम से कम दो तिहाई विधायक की जरूरत
  • 37 विधायक शिवसेना से टूटे तो लागू नहीं होगा दल बदल कानून
  • 37 विधायक साथ आए तो भाजपा की सरकार संभव
  • भाजपा के 106 विधायक से 37 जुड़े तो 143 का आंकड़ा
  • सरकार बनाने के लिए भाजपा को 2 और विधायकों की जरूरत

कितने विधायक जरूरी, क्या कहते हैं नियम : 52वें संशोधन के तहत, 1985 में गुटनिरपेक्ष पार्टी अधिनियम अधिनियमित किया गया था. इसमें लोक सभा और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के दल बदल होने पर उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया था. इस संबंध में संविधान में एक विस्तृत परिशिष्ट शामिल किया गया था. पृथकता कानून का मुख्य उद्देश्य यह था कि पार्टी के टिकट पर चुने गए सदस्य को पार्टी में रहना चाहिए और पार्टी के आदेशों का पालन करना चाहिए.

कानून का महत्वपूर्ण नियम : इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी सदन का स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य ऐसे चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. साथ ही, यदि कोई नामित व्यक्ति सदन में पद ग्रहण करने के बाद छह महीने की अवधि के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे उस सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. सदन के पीठासीन अधिकारी को उस सदस्य की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होता है. हालांकि, यदि निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 से अधिक का दल बदल होता है, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती है. हालांकि, यदि पीठासीन अधिकारी वोट डालने के दौरान किसी भी पार्टी (सत्तारूढ़ दल से संबंधित लेकिन विपक्ष के पक्ष में) के पक्ष में अपना वोट डालता है, तो उस पर निषेध कानून के ढांचे के भीतर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.

शिवसेना छोड़ने के लिए शिंदे को कितने विधायकों का समर्थन करने की आवश्यकता है? शिवसेना के पास कुल 56 विधायक हैं. उनका एक विधायक जीवित नहीं है इसलिए मौजूदा हालात में 18 से ज्यादा विधायकों एकनाथ शिंदे के साथ पार्टी छोड़ना जरूरी है. फिलहाल तो ऐसा लगता है कि उनके पास शिवसेना के इतने विधायकों की ताकत है. इसलिए, भले ही वह शिवसेना छोड़ दें, यह कहा जा सकता है कि उनके विधायक वर्तमान में खतरे में नहीं हैं. हालांकि, अगर इससे कम विधायक उनके पास हैं तो उनके खिलाफ पार्टी विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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Last Updated : Jun 21, 2022, 6:46 PM IST
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