मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद भावना गवली को 24 नवंबर को तलब किया है. बता दें कि ईडी ने सितंबर में उनके सहयोगी सईद खान को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. ईडी ने खान की कस्टडी लेने के लिए एक विशेष पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) अदालत के समक्ष दावा किया था कि लगभग 18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी में गवली के साथ खान संलिप्त था.
जाहिर है, गवली से खान के संबंधों और 'महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान' नामक ट्रस्ट और संबंधित लेनदेन के बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है. ईडी ने अदालत को बताया था कि अब तक की गई जांच से पता चलता है कि 18.18 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी और सात करोड़ रुपये (नकद) की चोरी की गई है.
ईडी ने अदालत को बताया था कि ट्रस्ट के खाते से कुल 69 करोड़ रुपये की संपत्ति को धारा 8 कंपनी लिमिटेड के खाते में हस्तांतरित किये गए हैं. बता दें कि कंपनीज एक्ट धारा 8 कंपनी को परिभाषित करता है, जिसका उद्देश्य कला, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान, शिक्षा, खेल, दान, सामाजिक कल्याण, धर्म, पर्यावरण संरक्षण, या अन्य समान उद्देश्यों के क्षेत्रों को बढ़ावा देना है.
कई बार पेश नहीं हुई हैं भावना
इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद (Shiv Sena MP) भावना गवली को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए चार अक्टूबर को समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कार्य प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए स्थगन और नई तारीख की मांग की थी. फिर उन्हें 20 अक्टूबर को दक्षिण मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया. तब उन्होंने चिकनगुनिया होने का हवाला देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में पूछताछ के लिए ED ऑफिस में आने में अपनी असमर्थता जताई थी.
पढ़ें- महाराष्ट्र : शिवसेना सांसद भावना गवली के पांच ठिकानों पर ED का छापा