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मनी लॉड्रिंग मामले में चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो के खिलाफ ED की चार्जशीट, टैक्स बचाने के लिए देश से बाहर भेजा पैसा

ED charge sheet against Vivo in money laundering case: चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो पर ED ने शिकंजा कस दिया है. गुरुवार को मनी लॉंड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर कर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पढ़ें, पूरी खबर

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 7, 2023, 4:10 PM IST

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया. एडिशनल सेशंस जज पवन कुमार की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें राय के अलावा चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक के नाम शामिल हैं. सभी आरोपियों को ED ने 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

बताया जा रहा है कि ED ने इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है. ED के मुताबिक, वीवो इंडिया ने गलत तरीके से धन हासिल किया, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है. आरोप है कि वीवो ने 63 हजार करोड़ रुपए देश के बाहर भेजने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कोर्ट ने आरोपी जीशान हैदर की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

2022 में हुई थी छापेमारीः ED ने वीवो और उससे जुड़े लोगों पर जुलाई 2022 में देशभर के 48 स्थानों पर छापा मारा था. वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था. एजेंसी का दावा है कि छापे के दौरान मनी लाउंड्रिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था. इसमें कई चीनी नागरिक और भारतीय कंपनियां शामिल हैं.

टैक्स बचाने के लिए चीन भेजा पैसाः ED के मुताबिक, करीब 62,476 करोड़ रुपये की रकम वीवो ने गैरकानूनी रूप से चीन ट्रांसफर किए थे. ये रकम भारत में टैक्स से बचने के लिए चीन ट्रांसफर किए गए थे. वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखा है. एजेंसी ने हरि ओम राय की जमानत याचिका का विरोध किया है.

यह भी पढ़ेंः सलमान रुश्दी के पुश्तैनी घर के विवाद पर हाईकोर्ट ने संपत्ति का मूल्य फिर से आंकलन के दिये निर्देश

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया. एडिशनल सेशंस जज पवन कुमार की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें राय के अलावा चीनी नागरिक गोंगवेन कुआंग, सीए नितिन गर्ग और राजन मलिक के नाम शामिल हैं. सभी आरोपियों को ED ने 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

बताया जा रहा है कि ED ने इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया है. ED के मुताबिक, वीवो इंडिया ने गलत तरीके से धन हासिल किया, जो भारत की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा है. आरोप है कि वीवो ने 63 हजार करोड़ रुपए देश के बाहर भेजने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया.

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2022 में हुई थी छापेमारीः ED ने वीवो और उससे जुड़े लोगों पर जुलाई 2022 में देशभर के 48 स्थानों पर छापा मारा था. वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था. एजेंसी का दावा है कि छापे के दौरान मनी लाउंड्रिंग के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था. इसमें कई चीनी नागरिक और भारतीय कंपनियां शामिल हैं.

टैक्स बचाने के लिए चीन भेजा पैसाः ED के मुताबिक, करीब 62,476 करोड़ रुपये की रकम वीवो ने गैरकानूनी रूप से चीन ट्रांसफर किए थे. ये रकम भारत में टैक्स से बचने के लिए चीन ट्रांसफर किए गए थे. वीवो के मैनेजिंग डायरेक्टर हरि ओम राय ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखा है. एजेंसी ने हरि ओम राय की जमानत याचिका का विरोध किया है.

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