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NCB की कस्टडी में आर्यन खान, नहीं खाया घर का खाना

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके साथी अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मूनमून धमेचा (Moonmoon Dhamecha) को सात अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी (NCB custody) पर भेज दिया गया है.

आर्यन खान
आर्यन खान
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Published : Oct 5, 2021, 9:32 AM IST

मुंबई : क्रूज में रेव पार्टी (rave party in cruise) के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shah Rukh Khan's son Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मूनमून धमेचा (Moonmoon Dhamecha) को सात अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी (NCB custody) पर भेज दिया गया है. रिमांड पर जाने से पहले अरबाज मर्चेंट के पिता से आर्यन ने कोर्ट के बाहर मुलाकात की.

इस दौरान उन्होंने जब आर्यन से पूछा कि क्या उनके लिए घर का पका खाना लाया जाए, आर्यन ने इनकार कर दिया.

बता दें कि एनसीबी ने शनिवार की रात को मुंबई से गोवा जाने वाली एक क्रूज पर हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी (high-profile rave party on a cruise ship) पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किये थे. इस ऑपरेशन में तीन महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी शामिल थे.

पढ़ें : Drugs case: NCB कस्टडी में भेजे गए आर्यन खान समेत तीन लोग

किला कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तथा दो अन्य को एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के सिलसिले में सात अक्टूबर तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने कहा कि जांच के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है जो बहुत आवश्यक है.

एनसीबी को रविवार को दी गई एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया था. एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज़ जहाज पर छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया था.

आर्यन खान (23) और दो अन्य - मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को रविवार की शाम को गिरफ्तार कर एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें सोमवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

छह अन्य आरोपियों की पहचान नूपुर सतीजा, इश्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा और उपनगर जुहू के एक मादक पदार्थ तस्कर के तौर पर हुई है। इन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया.

एनसीबी ने सोमवार को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को इस आधार पर 11 अक्टूबर तक और हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया कि केंद्रीय एजेंसी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच सांठगांठ का पता लगाना चाहती है और सभी गिरफ्तार आरोपियों का एक दूसरे से आमना-सामना कराना चाहती है.

हालांकि, अदालत ने उनकी हिरासत केवल सात अक्टूबर तक बढ़ाई.

एनसीबी द्वारा मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने अच्छा आचरण दिखाया है.

मानशिंदे ने कहा कि जब छापेमारी की जा रही थी, तब आर्यन खान एनसीबी अधिकारियों से दूर नहीं भागे थे और उन्हें उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी थी.

उन्होंने दावा किया कि आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को शनिवार देर रात एनसीबी के अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद हिरासत में लिया था.

मुंबई : क्रूज में रेव पार्टी (rave party in cruise) के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shah Rukh Khan's son Aryan Khan), अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मूनमून धमेचा (Moonmoon Dhamecha) को सात अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी (NCB custody) पर भेज दिया गया है. रिमांड पर जाने से पहले अरबाज मर्चेंट के पिता से आर्यन ने कोर्ट के बाहर मुलाकात की.

इस दौरान उन्होंने जब आर्यन से पूछा कि क्या उनके लिए घर का पका खाना लाया जाए, आर्यन ने इनकार कर दिया.

बता दें कि एनसीबी ने शनिवार की रात को मुंबई से गोवा जाने वाली एक क्रूज पर हाई-प्रोफाइल रेव पार्टी (high-profile rave party on a cruise ship) पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किये थे. इस ऑपरेशन में तीन महिलाओं समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी शामिल थे.

पढ़ें : Drugs case: NCB कस्टडी में भेजे गए आर्यन खान समेत तीन लोग

किला कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तथा दो अन्य को एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किये जाने के सिलसिले में सात अक्टूबर तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने कहा कि जांच के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है जो बहुत आवश्यक है.

एनसीबी को रविवार को दी गई एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया था. एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज़ जहाज पर छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया था.

आर्यन खान (23) और दो अन्य - मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को रविवार की शाम को गिरफ्तार कर एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें सोमवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।

छह अन्य आरोपियों की पहचान नूपुर सतीजा, इश्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा और उपनगर जुहू के एक मादक पदार्थ तस्कर के तौर पर हुई है। इन लोगों को रविवार को गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया.

एनसीबी ने सोमवार को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को इस आधार पर 11 अक्टूबर तक और हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया कि केंद्रीय एजेंसी नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच सांठगांठ का पता लगाना चाहती है और सभी गिरफ्तार आरोपियों का एक दूसरे से आमना-सामना कराना चाहती है.

हालांकि, अदालत ने उनकी हिरासत केवल सात अक्टूबर तक बढ़ाई.

एनसीबी द्वारा मांगी गई हिरासत का विरोध करते हुए, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्होंने अच्छा आचरण दिखाया है.

मानशिंदे ने कहा कि जब छापेमारी की जा रही थी, तब आर्यन खान एनसीबी अधिकारियों से दूर नहीं भागे थे और उन्हें उनकी तलाशी लेने की अनुमति दी थी.

उन्होंने दावा किया कि आर्यन खान के पास से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों को शनिवार देर रात एनसीबी के अधिकारियों ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर छापा मारने के बाद हिरासत में लिया था.

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