बेंगलुरु: कर्नाटक पुलिस विभाग की सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स विंग ने शनिवार को शहर में एक ड्रग तस्कर की 1.60 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की. सीसीबी पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ड्रग तस्करी से कमाये गये पैसों से चल-अचल संपत्ति खरीदी थी. अधिकारियों के मुताबिक, एनडीपीएस एक्ट 5ए, कॉलम 68 (ई) और (एफ) के तहत जब्ती की सहमति हासिल कर ली गई है.
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मादक पदार्थ तस्कर की पहचान मृत्युंजय उर्फ जयन्ना उर्फ एमजे के रूप में हुई है. उसे पुलिस निरीक्षक बीएस अशोक ने जुलाई में गिरफ्तार किया था. उसके पास से 80 लाख रुपये मूल्य का हशीश तेल और गांजा जब्त किया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने एक बहुत ही मजबूत लेकिन खतरनाक तस्करों का नेटवर्क बना लिया था. उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत नौ मामले बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर पहले से दर्ज थे.
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आगे की जांच में पता चला कि नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से, आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम पर भी संपत्ति अर्जित की थी. उन्होंने एक व्यावसायिक परिसर, कृषि भूमि खरीदी थी. पुलिस ने यह भी पाया कि आरोपी और उसकी पत्नी के नाम से खोले गए विभिन्न बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये जमा किए गए थे. तस्करों और विदेशी मुद्रा अधिनियम, चेन्नई के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने जब्ती आदेशों के लिए सहमति दी थी.
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