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Andhra Pradesh Ex-Ministers Murder Case : पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में वाईएसआरसी सांसद के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश - Murder Case

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आदेश दिया कि वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ 13 मार्च तक कोई कार्रवाई ना की जाये. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

Andra Pradesh Ex-Ministers Murder Case
लोकसभा सदस्य वाई एस अविनाश रेड्डी
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Published : Mar 11, 2023, 6:35 AM IST

Updated : Mar 11, 2023, 8:08 AM IST

हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ 13 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई न करे. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में आज यहां सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश हुए आंध्र प्रदेश के कडापा से सांसद अविनाश रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.

पढ़ें : CM Bhupesh Baghel met PM Narendra Modi: सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जनगणना, जीएसटी मुआवजे, कोल रॉयल्टी और मेट्रो सुविधाओं पर हुई चर्चा

उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और पूछताछ करने से रोके. विवेकानंद रेड्डी से संबंधित मामले में अविनाश रेड्डी इस साल जनवरी और फरवरी में दो बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे. अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल/रिकॉर्ड पेश करे और 13 मार्च तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे.

पढ़ें : Kapil Sibal Interview : 'बीजेपी ने बाकी सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, न्यायपालिका ही उनके आड़े आती है'

राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को पुलिवेंदुला में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी.

पढ़ें : PUNJAB BUDGET : पंजाब में 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश; कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य को चीमा ने खास बताया

(पीटीआई-भाषा)

हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शुक्रवार को आदेश दिया कि वह वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वाई.एस. अविनाश रेड्डी के खिलाफ 13 मार्च तक दंडात्मक कार्रवाई न करे. विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में आज यहां सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश हुए आंध्र प्रदेश के कडापा से सांसद अविनाश रेड्डी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था.

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उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह इस मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और पूछताछ करने से रोके. विवेकानंद रेड्डी से संबंधित मामले में अविनाश रेड्डी इस साल जनवरी और फरवरी में दो बार सीबीआई के सामने पेश हुए थे. अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सीलबंद लिफाफे में याचिकाकर्ता से संबंधित फाइल/रिकॉर्ड पेश करे और 13 मार्च तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी के चाचा थे.

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राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च, 2019 की रात को पुलिवेंदुला में उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी.

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(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 11, 2023, 8:08 AM IST
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