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आंध्र प्रदेश में डीजी-रैंक के IPS अधिकारी फिर से निलंबित - आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव समीर शर्मा

आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को उनके खिलाफ एक आपराधिक आरोप की लंबित जांच का हवाला देते हुए फिर से निलंबित कर दिया है.

आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव
आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव
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Published : Jun 29, 2022, 7:33 AM IST

Updated : Jun 29, 2022, 8:11 AM IST

अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को उनके खिलाफ एक आपराधिक आरोप की लंबित जांच का हवाला देते हुए फिर से निलंबित कर दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव समीर शर्मा ने मंगलवार देर रात एक आदेश में कहा कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम 3 के तहत, आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक वेंकटेश्वर राव की निलंबन जारी रहेगा.

पहली बार जब फरवरी 2020 में जब वेंकटेश्वर राव को निलंबित किया गया था तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नई पोस्टिंग दी गई थी. बता दें कि राज्य सरकार ने 2020 में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पर आपराधिक साजिश रचने और सुरक्षा उपकरण अधिग्रहण में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. राज्य के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद एवं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. यह आरोप तब लगे थे जब वेंकटेश्वर राव पिछली चंद्रबाबू नायडू सरकार के दौरान राज्य खुफिया शाखा के प्रमुख थे.

एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने निलंबन को रद्द करवाया था. लेकिन जगन सरकार ने उन्हें फिर से निलंबित कर दिया. साथ ही आरोप लगाया कि वेंकटेश्वर राव ने नई नियुक्ति के बाद आपराधिक मुकदमे से संबंधित गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है. जबकि एक आपराधिक आरोप से संबंधित जांच लंबित है, सरकार उन्हें सस्पेंड़ करने के लिए इसको उपयुक्त कारण मानती है. मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि एबी वेंकटेश्वर राव को आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

यह भी पढ़ें-आंध्र प्रदेश: गुंटूर में शिक्षिका के घर के रास्ते में खड़ी की दीवार


अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को उनके खिलाफ एक आपराधिक आरोप की लंबित जांच का हवाला देते हुए फिर से निलंबित कर दिया गया है. राज्य के मुख्य सचिव समीर शर्मा ने मंगलवार देर रात एक आदेश में कहा कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप-नियम 3 के तहत, आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक वेंकटेश्वर राव की निलंबन जारी रहेगा.

पहली बार जब फरवरी 2020 में जब वेंकटेश्वर राव को निलंबित किया गया था तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नई पोस्टिंग दी गई थी. बता दें कि राज्य सरकार ने 2020 में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पर आपराधिक साजिश रचने और सुरक्षा उपकरण अधिग्रहण में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था. राज्य के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद एवं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. यह आरोप तब लगे थे जब वेंकटेश्वर राव पिछली चंद्रबाबू नायडू सरकार के दौरान राज्य खुफिया शाखा के प्रमुख थे.

एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय से अपने निलंबन को रद्द करवाया था. लेकिन जगन सरकार ने उन्हें फिर से निलंबित कर दिया. साथ ही आरोप लगाया कि वेंकटेश्वर राव ने नई नियुक्ति के बाद आपराधिक मुकदमे से संबंधित गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है. जबकि एक आपराधिक आरोप से संबंधित जांच लंबित है, सरकार उन्हें सस्पेंड़ करने के लिए इसको उपयुक्त कारण मानती है. मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि एबी वेंकटेश्वर राव को आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

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Last Updated : Jun 29, 2022, 8:11 AM IST

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