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सरकार का यू-टर्न, चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रोक

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Published : Jun 29, 2021, 9:02 AM IST

Updated : Jun 29, 2021, 11:50 AM IST

चारधाम यात्रा पर सरकार ने अपना फैसला बदला है. चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब नई एसओपी जारी कर दी है. बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर सात जुलाई तक रोक लगा दी है.

चारधाम यात्रा
चारधाम यात्रा

देहरादून : चारधाम यात्रा पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है. चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब नई एसओपी जारी की है, जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अग्रिम आदेशों तक चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है.

  • Uttarakhand Government has postponed the Char Dham Yatra with immediate effect till further orders, in compliance with the order of the Uttarakhand High Court. Government issues revised SOP.

    — ANI (@ANI) June 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने दूसरी बार यू-टर्न लिया है. एक बार पहले जब शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल द्वारा चारधाम यात्रा खोलने को लेकर बयान दिया गया. दूसरी बार एसओपी में चारधाम यात्रा खोले जाने के बाद 12 घंटे के भीतर एसओपी में बदलाव कर चारधाम यात्रा को कोर्ट के आदेशों के क्रम में स्थगित कर दिया गया है.

चारधाम यात्रा पर सरकार ने अपना फैसला बदला
चारधाम यात्रा पर सरकार ने अपना फैसला बदला

बता दें कि सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लिए गए चारधाम यात्रा को खोलने के फैसले पर सुनवाई की थी, जिसमें खुद मुख्य सचिव ओमप्रकाश शामिल रहे और नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारियां व कोविड-19 जोखिम को लेकर सवाल किए, जिसके बाद सरकार के जवाब से संतुष्ट न होकर नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को स्थगित करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सोमवार शाम को मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुई एसओपी में चारधाम यात्रा को जारी रखने के आदेश थे, लेकिन मंगलवार सुबह एक बार फिर से सरकार अपने फैसले से पलट गई है. ऐसे में अग्रिम आदेशों तक चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है.

पढ़ें- इस बार 15 दिन का होगा दीपोत्सव कार्यक्रम, सरयू नदी में चलेगा 'रामायण क्रूज'

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) के चारधाम यात्रा (chardham yatra ban) पर रोक लगाने के बाद भी राज्य सरकार ने एसओपी (SOP) जारी कर दी थी. जारी एसओपी के अनुसार, पहला चरण एक जुलाई से शुरू (First phase starts from 1st July) होना था. जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों के लिए ही चारधाम यात्रा शुरू होनी थी.

  • Despite Uttarakhand High Court's order against holding Char Dham Yatra this year, the state govt in a fresh set of COVID guidelines said the first phase of the yatra will begin from July 1, while the second phase will commence from July 11; COVID negative report to be mandatory https://t.co/Fm16PD3ssc

    — ANI (@ANI) June 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कोविड की गाइडलाइंस जारी की थी. गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक जुलाई से चारधाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा. वहीं, 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा. यात्रा के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है.

गाइडलाइंस के मुताबिक, यहां के स्थानीय लोग ही संबंधित धाम में दर्शन कर पाते. चारधाम में दर्शनों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई को शुरू होनी थी, जिसमें प्रदेशवासियों के लिए यात्रा की अनुमति दी गई है.

पढ़ें- रथयात्रा विशेष : जानिए भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर क्यों लगाते हैं चंदन का लेप

बता दें आज ही हाईकोर्ट ने सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में चुनौती देने की बात भी सामने आ रही थी.

उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल (subodh uniyal) ने कहा था कि चारधाम यात्रा (chardham yatra) को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसकी लिखित कॉपी अभी उन्हें नहीं मिली है. लिखित आदेश आने के बाद उसको देखा जाएगा. उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

देहरादून : चारधाम यात्रा पर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है. चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब नई एसओपी जारी की है, जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अग्रिम आदेशों तक चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है.

  • Uttarakhand Government has postponed the Char Dham Yatra with immediate effect till further orders, in compliance with the order of the Uttarakhand High Court. Government issues revised SOP.

    — ANI (@ANI) June 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने दूसरी बार यू-टर्न लिया है. एक बार पहले जब शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल द्वारा चारधाम यात्रा खोलने को लेकर बयान दिया गया. दूसरी बार एसओपी में चारधाम यात्रा खोले जाने के बाद 12 घंटे के भीतर एसओपी में बदलाव कर चारधाम यात्रा को कोर्ट के आदेशों के क्रम में स्थगित कर दिया गया है.

चारधाम यात्रा पर सरकार ने अपना फैसला बदला
चारधाम यात्रा पर सरकार ने अपना फैसला बदला

बता दें कि सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लिए गए चारधाम यात्रा को खोलने के फैसले पर सुनवाई की थी, जिसमें खुद मुख्य सचिव ओमप्रकाश शामिल रहे और नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चारधाम यात्रा पर सरकार की तैयारियां व कोविड-19 जोखिम को लेकर सवाल किए, जिसके बाद सरकार के जवाब से संतुष्ट न होकर नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को स्थगित करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सोमवार शाम को मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुई एसओपी में चारधाम यात्रा को जारी रखने के आदेश थे, लेकिन मंगलवार सुबह एक बार फिर से सरकार अपने फैसले से पलट गई है. ऐसे में अग्रिम आदेशों तक चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है.

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बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) के चारधाम यात्रा (chardham yatra ban) पर रोक लगाने के बाद भी राज्य सरकार ने एसओपी (SOP) जारी कर दी थी. जारी एसओपी के अनुसार, पहला चरण एक जुलाई से शुरू (First phase starts from 1st July) होना था. जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों के लिए ही चारधाम यात्रा शुरू होनी थी.

  • Despite Uttarakhand High Court's order against holding Char Dham Yatra this year, the state govt in a fresh set of COVID guidelines said the first phase of the yatra will begin from July 1, while the second phase will commence from July 11; COVID negative report to be mandatory https://t.co/Fm16PD3ssc

    — ANI (@ANI) June 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कोविड की गाइडलाइंस जारी की थी. गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक जुलाई से चारधाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा. वहीं, 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा. यात्रा के लिए कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है.

गाइडलाइंस के मुताबिक, यहां के स्थानीय लोग ही संबंधित धाम में दर्शन कर पाते. चारधाम में दर्शनों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है. दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई को शुरू होनी थी, जिसमें प्रदेशवासियों के लिए यात्रा की अनुमति दी गई है.

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बता दें आज ही हाईकोर्ट ने सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में चुनौती देने की बात भी सामने आ रही थी.

उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल (subodh uniyal) ने कहा था कि चारधाम यात्रा (chardham yatra) को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसकी लिखित कॉपी अभी उन्हें नहीं मिली है. लिखित आदेश आने के बाद उसको देखा जाएगा. उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

Last Updated : Jun 29, 2021, 11:50 AM IST
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