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उत्तराखंड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, क्षेत्रों को नियमित पुलिस के दायरे में लाने पर विचार - ankita bhandari case

अंकिता भंडारी मामले में उत्तराखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार मौजूदा समय में राजस्व पुलिस के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Oct 19, 2022, 4:15 PM IST

नई दिल्ली: उत्तराखंड राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह मौजूदा समय में राजस्व पुलिस के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. अंकिता भंडारी मामले के आलोक में राजस्व पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार द्वारा हलफनामा दायर किया गया.

राज्य ने कहा है कि प्रस्ताव के लिए वित्तीय निहितार्थ, कैडर की ताकत, बुनियादी ढांचा, अपराध दर, क्षेत्रों की आबादी और पर्यटकों की आमद पर विचार किया जाता है. राज्य के बयान में कहा गया कि पहले चरण में, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, साइबर अपराध, POCSO आदि सहित सभी जघन्य अपराधों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत नियमित पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

जिला मजिस्ट्रेट 3 महीने के भीतर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान को पूरा करेगा और इन क्षेत्रों को सौंपने की प्रक्रिया उसके बाद 3 महीने के भीतर पूरी की जाएगी. राज्य ने कहा है कि प्रशासन शेष क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार करेगा और कैडर की संख्या, आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लागत निहितार्थ और वित्त के साधनों के उन्नयन के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगा.

पढ़ें: SC ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा, आप लोगों के जीवन से नहीं खेल सकते

इस प्रस्ताव को 6 महीने बाद राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए रखा जाएगा. इस बीच, डीएम अपने क्षेत्रों में रिपोर्ट किए गए अपराधों पर कड़ी नजर रखेंगे और नियमित पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले को संभालने की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा.

नई दिल्ली: उत्तराखंड राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि वह मौजूदा समय में राजस्व पुलिस के तहत क्षेत्रों को नियमित पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. अंकिता भंडारी मामले के आलोक में राजस्व पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार द्वारा हलफनामा दायर किया गया.

राज्य ने कहा है कि प्रस्ताव के लिए वित्तीय निहितार्थ, कैडर की ताकत, बुनियादी ढांचा, अपराध दर, क्षेत्रों की आबादी और पर्यटकों की आमद पर विचार किया जाता है. राज्य के बयान में कहा गया कि पहले चरण में, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, साइबर अपराध, POCSO आदि सहित सभी जघन्य अपराधों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत नियमित पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

जिला मजिस्ट्रेट 3 महीने के भीतर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान को पूरा करेगा और इन क्षेत्रों को सौंपने की प्रक्रिया उसके बाद 3 महीने के भीतर पूरी की जाएगी. राज्य ने कहा है कि प्रशासन शेष क्षेत्रों के लिए एक विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार करेगा और कैडर की संख्या, आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लागत निहितार्थ और वित्त के साधनों के उन्नयन के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगा.

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इस प्रस्ताव को 6 महीने बाद राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए रखा जाएगा. इस बीच, डीएम अपने क्षेत्रों में रिपोर्ट किए गए अपराधों पर कड़ी नजर रखेंगे और नियमित पुलिस द्वारा प्रत्येक मामले को संभालने की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा.

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