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दिल्ली : कोविड प्रतिबंधों में ढील, कल से खुलेंगे पार्क, क्लब और बार - delhi unlock 4

दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाई गईं पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत सोमवार से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है.

कोविड प्रतिबंधों में ढील
कोविड प्रतिबंधों में ढील
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Published : Jun 20, 2021, 1:41 PM IST

Updated : Jun 20, 2021, 1:49 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 (Unlock 4) के तहत कोविड से संबंधित प्रतिबंधों में और ढील दी है. राजधानी में अब सार्वजनिक पार्क और उद्यानों के साथ बार भी खुल सकेंगे. अनलॉक 4 में दिल्ली सरकार ने दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार खोलने की अनुमति दे दी है.

साथ ही रेस्टोरेंट खुलने का समय बढ़ा दिया है. रेस्टोरेंट अब रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. इसके अलावा गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत दी गई है.

नई गाइडलाइंड के मुताबिक, रेस्टोरेंट-बार में बैठने की क्षमता 50% है. रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा. सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि रेस्टोरेंट तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

खुले स्थानों पर योग करने की अनुमति
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी.

इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे.

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 (Unlock 4) के तहत कोविड से संबंधित प्रतिबंधों में और ढील दी है. राजधानी में अब सार्वजनिक पार्क और उद्यानों के साथ बार भी खुल सकेंगे. अनलॉक 4 में दिल्ली सरकार ने दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बार खोलने की अनुमति दे दी है.

साथ ही रेस्टोरेंट खुलने का समय बढ़ा दिया है. रेस्टोरेंट अब रात 8 बजे की जगह रात 10 बजे तक खुल सकेंगे. इसके अलावा गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत दी गई है.

नई गाइडलाइंड के मुताबिक, रेस्टोरेंट-बार में बैठने की क्षमता 50% है. रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेगा. सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि रेस्टोरेंट तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

खुले स्थानों पर योग करने की अनुमति
डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी.

इसमें कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे.

Last Updated : Jun 20, 2021, 1:49 PM IST
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