नई दिल्ली : दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा (Delhi Riots) मामले के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि किसी के खिलाफ साजिशों के अंतहीन केस कैसे चलाए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषणों के आधार पर यूएपीए के तहत संज्ञान कैसे लिया जा सकता है.
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उन्होंने कहा कि शरजील इमाम को गिरफ्तार पहले किया गया जबकि दंगे बाद में भड़के. कोर्ट ने शरजील इमाम के भले ही राजद्रोह वाला माना है, लेकिन उसने हिंसा भड़काने का काम नहीं किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ये बताए कि शरजील इमाम ने किसकी हत्या के लिए साजिश रची.
मीर की दलील का विरोध करते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अमित प्रसाद ने क्रिकेट के खेल का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई क्रिकेट टीम खेलती है तो हर खिलाड़ी का अपना महत्व होता है. मान लीजिए कि किसी ओपनर का विकेट गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो गया. यह मान लेना गलत है कि शरजील इमाम की गिरफ्तारी के बाद वह टीम से हटा दिया गया तो पूरी साजिश खत्म हो गई.
कोर्ट ने 24 जनवरी को शरजील की एक मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए राजद्रोह का आरोप तय करने का आदेश दिया था. 24 नवंबर 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी. पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं.
कौन हैं शरजील इमाम, क्या है पूरा मामला
शरजील इमाम जेडीयू नेता रहे अकबर इमाम के बेटे हैं. कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने वाले JNU छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था जिसमें वो कथित तौर पर देश विरोधी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो में शरजील इमाम भाषण में राष्ट्र विरोधी बयानबाजी कर रहे थे. यह वीडियो 16 जनवरी को AMU में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान रिकॉर्ड की गई थी. जिसमें इमाम ने उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से काटने की बात की थी.
जेएनयू छात्र शरजील इमाम पर आपराधिक साजिश, राष्ट्रद्रोह और धर्म के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके अलावा कथित देशविरोधी भाषण को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज किया. असम पुलिस ने भी शरजील के भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है. शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 28 जनवरी को जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था.