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Alt News के सह संस्थापक मो. जुबैर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, सीतापुर कोर्ट में हुई पेशी

Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लेकर आज दिल्ली पुलिस सीतापुर कोर्ट में पहुंची. सीतापुर में जुबैर के खिलाफ ​ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर केस दर्ज किया गया था.

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Alt News के सह संस्थापक मो. जुबैर
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Published : Jul 4, 2022, 9:39 PM IST

Updated : Jul 4, 2022, 9:55 PM IST

सीतापुर: धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर कोर्ट में पेश किया. बीते 2 जून को सीतापुर के खैराबाद थाने में हिंदू संतों पर विवादित टिप्पणी के मामले में उसके खिलाफ IPC की धारा 295A और IT एक्ट की धारा 67 में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके चलते उसे स्थानीय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. अदालत में पेश किए जाने के बाद पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की रिमांड मांगी. अदालत की मंजूरी मिलने पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है.

बता दें कि यह मामला महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप जैसे संतों पर ट्वीट के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. इसको लेकर सीतापुर के खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ तहरीर दी गई थी. हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में आरोपी मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया है.

यह भी पढ़ें- फिल्म काली के विवादित पोस्टर पर मचा बवाल, संत बोले-क्या सिर तन से जुदा चाहती हैं फिल्म निर्माता लीना

जानकारी के मुताबिक, उसके खिलाफ दिल्ली में भी हिंदू संतों पर विवादित टिप्पणी को लेकर एक मामला है. यह मुकदमा साल 2018 में एक ट्वीट को लेकर दर्ज किया गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था. बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट Alt News का सह संस्थापक है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे प्रतीक सिन्हा के साथ जुबैर ने साल 2017 में Alt News वेबसाइट शुरू की थी.

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सीतापुर: धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को Alt News के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सीतापुर कोर्ट में पेश किया. बीते 2 जून को सीतापुर के खैराबाद थाने में हिंदू संतों पर विवादित टिप्पणी के मामले में उसके खिलाफ IPC की धारा 295A और IT एक्ट की धारा 67 में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके चलते उसे स्थानीय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया. अदालत में पेश किए जाने के बाद पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की रिमांड मांगी. अदालत की मंजूरी मिलने पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है.

बता दें कि यह मामला महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप जैसे संतों पर ट्वीट के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. इसको लेकर सीतापुर के खैराबाद थाने में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ तहरीर दी गई थी. हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में आरोपी मोहम्मद जुबैर को सीतापुर लाकर न्यायालय में पेश किया गया है.

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जानकारी के मुताबिक, उसके खिलाफ दिल्ली में भी हिंदू संतों पर विवादित टिप्पणी को लेकर एक मामला है. यह मुकदमा साल 2018 में एक ट्वीट को लेकर दर्ज किया गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 27 जून को मोहम्मद जुबैर को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया था. बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट Alt News का सह संस्थापक है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे प्रतीक सिन्हा के साथ जुबैर ने साल 2017 में Alt News वेबसाइट शुरू की थी.

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Last Updated : Jul 4, 2022, 9:55 PM IST
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