नई दिल्लीः दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे आयोजनों के मद्देनजर रात 10 से 12 बजे तक के लिए लाउडस्पीकर और पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम चलाने की इजाजत दी गई. फिलहाल दिल्ली में रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर और पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम चलाने की इजाजत है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने तुरंत प्रभाव से लेकर 16 अक्टूबर तक नियमों में छूट दी है.
पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि 5 से 16 अक्टूबर तक के लिए छूट दी गई है. हालांकि इसके लिए दिल्ली पुलिस की इजाज़त लेनी होगी. आदेश में साफ़ किया गया है कि इन त्योहारों और उत्सवों में किसी भी तरह के मेले आदि की इजाज़त नहीं होगी.
गौरतलब है कि डीडीएमए के आदेश के तहत यहां लोगों के जुटने में छूट दी गई है. ये छूट सिर्फ़ 15 नवंबर तक आंशिक तौर पर दी गई है. साफ़ किया गया है कि इस दौरान कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं होगा.
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