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कार में अकेले हों तो भी मास्क लगाना अनिवार्य : हाई कोर्ट

राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अकेले कार में बैठे शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य है.

corona cases in delhi
दिल्ली HC का आदेश
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Published : Apr 7, 2021, 11:34 AM IST

Updated : Apr 7, 2021, 11:42 AM IST

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अकेले कार में बैठे शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य है. अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाने में मास्क सुरक्षा कवच का काम करता है और कोरोना को फैलने से रोकता है.

पढ़ें: कोरोना का कहर- देश के इन राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में मास्क को लेकर दाखिल सभी चार याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया है. अदालत ने आगे कहा कि भले ही एक कार पर केवल एक व्यक्ति बैठा हो तो भी कार एक सार्वजनिक स्थान है.

नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अकेले कार में बैठे शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य है. अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाने में मास्क सुरक्षा कवच का काम करता है और कोरोना को फैलने से रोकता है.

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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में मास्क को लेकर दाखिल सभी चार याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया है. अदालत ने आगे कहा कि भले ही एक कार पर केवल एक व्यक्ति बैठा हो तो भी कार एक सार्वजनिक स्थान है.

Last Updated : Apr 7, 2021, 11:42 AM IST
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