नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अकेले कार में बैठे शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य है. अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाने में मास्क सुरक्षा कवच का काम करता है और कोरोना को फैलने से रोकता है.
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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में मास्क को लेकर दाखिल सभी चार याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया है. अदालत ने आगे कहा कि भले ही एक कार पर केवल एक व्यक्ति बैठा हो तो भी कार एक सार्वजनिक स्थान है.