नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और मैरिज रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वे भारत में शादी करने वाले दो विदेशी नागरिकों की तीन दिनों के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन करें. जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने मैरिज रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे दोनों विदेशी नागरिकों को दफ्तर में बुलाएं और शादी का रजिस्ट्रेशन करें.
पिछले 6 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली सरकार और मैरिज रजिस्टर को नोटिस जारी किया था. विदेशी जोड़े ने कहा था कि उनके बार-बार आग्रह करने के बावजूद उनकी शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है. यहां तक कि ऑफलाइन आवेदन को भी मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया जा रहा है. लड़की अफगानिस्तान की है और लड़का फ्रांस का. दोनों की इस्लामी तौर-तरीके से भारत में शादी हुई. अफगानिस्तान में खतरनाक हालात को देखते हुए ये जोड़ा फ्रांस जाना चाहता है, लेकिन फ्रांस में लड़की को प्रवेश करने की इजाजत तभी मिलेगी जब उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा.
बता दें कि कोरोना की वजह से शादियों के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करते समय स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जब ये आवेदन कर रहे हैं तो इनके पास भारत का आधार कार्ड नहीं होने की वजह से ऑनलाइन सिस्टम उनका आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है. पिछले 6 अगस्त को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अनुज अग्रवाल ने कहा था कि इस मामले को संबंधित SDM देख रहे हैं और वे जरूरी कार्रवाई करेंगे.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि अगर कानून के तहत कोई रोक नहीं है तो मैरिज रजिस्ट्रार सभी औपचारिकताओं को पूरा करें और याचिकाकर्ताओं की शादी को रजिस्टर करने के लिए तुरंत कदम उठाएं. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के विदेश नहीं जा सकते हैं. इसलिए उनके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.
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