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दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, कमल हासन की पार्टी से जुड़ा है मामला - चुनाव आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस

राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी.

delhi high court
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Published : Oct 28, 2021, 7:49 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

यह याचिका वकील सी राजशेखरन ने दायर की है. राजशेखरन मक्कल निधी मैयम (MNM) नामक राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं. MNM फिल्म स्टार कमल हासन की पार्टी है. याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के संविधान में आंतरिक चुनाव कराने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए. अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव महज एक धोखा साबित होती है और जीतने वाला पहले से ही तय होता है.

राजशेखरन ने इसके पहले भी ऐसी याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान राजशेखरन के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग ने उनके प्रतिवेदन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

पढ़ेंः हाई कोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार, कहा- ऐसा यूपी में होता है दिल्ली में नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

यह याचिका वकील सी राजशेखरन ने दायर की है. राजशेखरन मक्कल निधी मैयम (MNM) नामक राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं. MNM फिल्म स्टार कमल हासन की पार्टी है. याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के संविधान में आंतरिक चुनाव कराने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए. अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव महज एक धोखा साबित होती है और जीतने वाला पहले से ही तय होता है.

राजशेखरन ने इसके पहले भी ऐसी याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रतिवेदन के तौर पर विचार करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान राजशेखरन के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्वाचन आयोग ने उनके प्रतिवेदन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया.

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